सीधी: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा गया जेल

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सीधी: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा गया जेल



सीधी: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा गया जेल


सीधी।
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सीधी ने बलात्कार के आरोपी अखिलेश कुमार रावत पिता मनोज कुमार रावत उम्र-18 वर्ष निवासी ग्राम कोटहा थाना कोतवाली सीधी वर्तमान निवासी ग्राम हर्दिहा थाना चुरहट का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। 
मीडिया सेल प्रभारी सीनू वर्मा द्वारा घटना का संक्षिप्त विवरण बताया गया कि दिनांक 08.06.21 को पीडि़ता की मां द्वारा आरक्षी केन्द्र चुरहट जिला सीधी में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। कथन उपरांत पाया गया कि आरोपी अखिलेश कुमार रावत, फरियादी की लड़की को बहला-फुसला कर ले गया है और पीडि़ता के साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्संग) किया, जिसके कारण पीडि़ता गर्भवती हो गई।   
फरियादी की शिकायत पर थाना चुरहट जिला सीधी में अपराध क्रमांक 386/21 धारा अंतर्गत 363, 366, 376(2)(n) भा.द.वि. एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर मामला संज्ञान में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से पैरवी कर रही जिला अभियोजन अधिकारी *श्रीमती भारती शर्मा* ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का मौखिक विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया कि घटना के तथ्य एवं परिस्थिति के दृष्टिगत अभियुक्त‍ जमानत का हकदार नहीं है तथा परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है एवं आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री के विरूद्ध बलात्संग संबंधी गंभीर अपराध किया है। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।

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