सीधी: नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास एवं अर्थादंड

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सीधी: नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास एवं अर्थादंड



सीधी: नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास एवं अर्थादंड



सीधी।

माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय सीधी द्वारा थाना चुरहट के अपराध क्रमांक 340/18 म.प्र. शासन विरूद्ध शिवमंगल बैगा उर्फ मंगल बैगा पिता रामकृपाल बैगा उम्र-23 वर्ष निवासी ग्राम अकौरी को धारा 363/34 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदंड, धारा 366/34 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदंड, धारा 376(3) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रू. अर्थदंड और ¾ पाक्सो  एक्ट  में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदंड एवं आरोपी राजेश बैगा उर्फ दादू बैगा पिता जयराम बैगा उम्र-22 वर्ष निवासी ग्राम चौफाल को धारा 363/34 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदंड, धारा 366/34 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदंड से जिला सीधी के प्रकरण में विचारण उपरांत दिनांक 25.09.2021 को नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोप में दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।  
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि पीडि़ता की मां द्वारा दिनांक 23.08.18 को थाना चुरहट में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी लड़की को दिनांक 21.08.18 को शिवमंगल बैगा उर्फ मंगल बैगा बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। दौरान विवेचना मामले की पीडि़ता गुमशुदा को दस्तयाब किया जाकर उसके धारा 161 जा.फौ. के कथन लिए गए जिसमें पीडि़ता ने बताया कि आरोपी शिवमंगल बैगा उसे बहला फुसला कर भगा ले गया था और उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। इसके उपरांत पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस द्वारा धारा अंतर्गत 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं भा.द.वि. की धारा 363, 366, 376 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चा3त् अभियोग पत्र माननीय न्या‍यालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 194/18 में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी *श्रीमती भारती शर्मा* द्वारा विचारण के दौरान सशक्त पैरवी की गई। अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने में कोर्ट मोहर्रिर आर. श्री शिरीष मिश्रा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। विचारण पश्चा्त् अभियुक्तकगण को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।

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