मद्य निषेध सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक:-नशामुक्ति के लिए जनजागृति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन
सीधी।
महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर से 08 अक्टूबर 2021 तक मद्य निषेध सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्य उददेश्य समाज में बढती हुई मद्यपान तथा नशीली दवा मादक पदार्थो के दुष्परिणामों से युवाओं, विद्यार्थियों एवं समाज को अवगत कराया जाकर नशा सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु जनजागति एवं चेतना निर्माण कराया जाना है।
भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशामुक्त भारत अभियान प्रारंम्भ किया गया है जिसमें नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है जिसमें उपचार व परामर्श तथा जनजागृति संबंधी कार्य किया जाना है। ताकि लोग नशा मुक्ति की ओर प्रेरित हो सकें। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत इस दिवस का आयोजन किया जावे। “मद्य निषेध सप्ताह’’ 02 से 08 अक्टूबर 2021 के अवसर पर कार्य किए जाए।
कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर वर्चुअल व्याख्यान, सेमीनार आदि आयोजित कराए जाए। नशामुक्ति के लिए जनजागृति हेतु रैली, नुक्कड नाटकों का मंचन कराया जावे। स्थानीय विद्यालयों में नशामुक्ति विषयक प्रतियोगिताएं, प्रश्नमंच का आयोजन कराया जाए। ग्राम सभाओं में नशामुक्त ग्राम बनाने संबंधी प्रस्ताव पारित कराए जाकर पालन कराया जाए। ग्राम स्तर पर, नगरीय स्तर पर स्थानीय व्हाट्सअप ग्रुप तैयार कराए जाकर व्हाट्सअप ग्रुपों में नशामुक्ति के संदेशों एवं लघुफिल्मों को भेजा जाए। स्वसहायता समूह शौर्यदलों द्वारा स्थानीय स्तर पर नशामुक्त आभियान चलाया जाये। ग्राम स्तर, शहरी स्तर पर नशामुक्ति अभियान हेतु स्थानीय वालेटियर तैयार किये जायें। नशापीडितों के उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य परीक्षण कैम्पों का आयोजन कराया जाए। नशामुक्ति पर आधारित पोस्टर, प्रदर्शनी लगाई जाए। नशाबंदी साहित्य, पोस्टर, पम्पलेट आदि का वितरण कराया जाए। कार्य स्थानीय स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराये जावे ताकि समाज में पनप रहे नशा सेवन के प्रचलन तथा इससे होने वाले अपराधों को भी रोका जा सके। कार्यक्रम आयोजन का प्रतिवेदन 10 अक्टूबर 2021 तक कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय) सीधी को अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित किया जाये।
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