गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश
जबलपुर ।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भरण-पोषण मामले में गिरफ्तार शहडोल निवासी यासीन खान को रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने आरोपित की पत्नी को भरण-पोषण की राशि की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी है। शहडोल निवासी यासीन खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि भरण-पोषण की राशि जमा नहीं करने पर उसे फैमली कोर्ट शहडोल ने 17 जून, 2021 को एक माह के लिए जेल भेज दिया था। इसके बाद प्रकरण 16 जुलाई को लगा, लेकिन कोई आदेश नहीं किया गया। वह तभी से जेल में है। अधिवक्ता मकबूल खान ने तर्क दिया कि फैमली कोर्ट भरण-पोषण की राशि जमा नहीं करने पर किसी व्यक्ति को एक माह से अधिक समय के लिए जेल नहीं भेज सकती है। एक माह से अधिक समय तक जेल में रखने के लिए नए सिरे से वारंट जारी करना होगा। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिहा करने का आदेश दिया है।
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