गाली गलौज एवं धक्का मुक्की करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई सजा

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गाली गलौज एवं धक्का मुक्की करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई सजा



गाली गलौज एवं धक्का मुक्की करने वाले आरोपी को  न्‍यायालय ने सुनाई सजा


भोपाल. 
आज दिनांक को  न्‍यायालय  भारत सिंह रघुवंशी प्रथम श्रेणी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट भोपाल के न्‍यायालय में शासकीय कार्य करने वाले अधिकारी के साथ गाली गलौच व धक्‍का मुक्‍की करने वाले आरोपी यश आपलानी पिता कन्‍हैयालाल  को दोषी पाते हुए धारा 353 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से द‍ंडित किया।  उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रियंका उपाध्‍याय एडीपीओ द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि दिनांक 22.06.13 रात 10 बजे बैरागढ में पदस्‍थ सहा. उनि गोविंद पाटिल अप. क्र. 230/13 अंतर्गत धारा 36 बी आबकारी अधिनियम की विवेचना कर रहे थे। उसी समय अभियुक्‍त यश फरियादी गोविंद के सामने आकर बोला कि तूने महेश के विरूद्ध शराब पीने का मुकदमा क्‍यों बनाया है। विवेचना अधिकारी  गोविंद ने बोला महेश नाका (सार्वजनिक स्‍थान) पर शराब पी रहा था, जो कि अवैध है । यह सुनकर आरोपी यश भडक गया और गोविंद के साथ गाली-गलौच करने लगा जब गोविंद ने यश को गाली देने से मना किया तो वह उसके साथ धक्‍का मुक्‍की करने लगा और उसके कार्य में बाधा डाली। विवेचना उपरांत प्रकरण न्‍यायलय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्‍तुत हुआ था।  
न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दंडित किया गया ।

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