सीधी: एक्सीडेंड करने वाले ट्रक चालक को सजा

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सीधी: एक्सीडेंड करने वाले ट्रक चालक को सजा

सीधी: एक्सीडेंड करने वाले ट्रक चालक को सजा


सीधी।
फरियादी मोहललाल लोनिया ने दिनांक 29.03.21 को रिपोर्ट किया कि वह दिनांक 28.03.21 को अपने मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.53 एम जे 8257 को चलाकर अपने घर जा रहा था। वह जैसे ही कोदई डांड घटिया के पास पहुंचा तो एक ट्रक चालक अपने ट्रक को काफी तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मोटरसाईकिल में ठोकर मार दिया, जिससे फरियादी कुछ दूर जाके गिरा एवं मोटरसाईकिल ट्रक के नीचे आ गई थी। फरियादी ने देखा तो ट्रक का नं. एम.पी.66 एच 2808 लिखा था। दुर्घटना से फरियादी के हाथ व पैर में चोटें आई थी। 
जिस पर रामपुर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 247/21 धारा 279, 337 आईपीसी पंजीबद्ध करके पतासजी करने पर आरोपी वाहन चालक राजबहोर साहू पिता भागवत साहू उम्र-34 वर्ष ग्राम कुर्सा जिला सिंगरौली के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय जेएमएफसी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। 
जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्व रूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को 2000 रूपए अर्थदंड एवं न्या्यालय उठने तक की सजा से दंडित किया।

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