Sidhi News: अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में न्या्यालय उठने तक की सजा एवं जुर्माना
सीधी।
न्यायालय जेएमएफसी सीधी ने आरोपी मुन्नी साकेत पति शिवप्रसाद सोकत उम्र-50 वर्ष निवासी सकवारी थाना जमोड़ी जिला सीधी को धारा 34(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 17.06.2021 को समय 17:00 बजे अभियुक्त अपने अधिपत्य ग्राम सुकवारी में 05 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब अवैध रूप से रखे हुआ था। पुलिस द्वारा वैद्य कागजात मांगने पर आरोपी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी के विरूद्ध थाना जमोड़ी के अपराध क्र. 353/21 पर आबकारी अधि. की धारा 34(क) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 464/21 पर शासन की ओर एडीपीओ सीधी श्री रामराज सिंह ने अपना पक्ष रखा एवं आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया गया।
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