Sidhi News: अवैध रूप से शराब विक्रय के मामलों में न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा
सीधी।
आरोपी दुअसिया प्रजापति पत्नी हीरालाल प्रजापति उम्र-25 वर्ष निवासी गोपालपुर अपने अधिपत्य में 05 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखे थी। मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 411/21 धारा 34(क) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।
इसीप्रकार एक अन्य मामले में आरोपी जितेन्द्र साकेत पत्नी बाल्मीक साकेत निवासी गोपालपुर उम्र-32 वर्ष अपने अधिपत्य् में 05 लीटर हाथ भट्टी की बनी महुआ शराब विक्रय हेतु अवैध रूप से रखे थी। मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अपराध क्रमांक 431/21 धारा 34(क) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध करके दोनों प्रकरणों को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर शासन द्वारा प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित कराया।
परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को 1000-1000 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।
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