Sidhi News: दुष्कर्म के लिए उकसाने वाली आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा गया जेल
सीधी।
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सीधी ने दुष्कर्म के आरोपिया प्रीति कुशवाहा पत्नी विवेक कुशवाहा उम्र-28 वर्ष निवासी खोरवा टोला पोस्ट् हटवा खास तहसील सिहावल जिला सीधी का जमानत निरस्त कर जेल भेजा।
मीडिया सेल प्रभारी सीनू वर्मा द्वारा घटना का संक्षिप्त विवरण बताया गया कि दिनांक 24.06.2021 को पीडि़ता ने थाना उपस्थित बताया गया कि 20 तारीख को समय समय 11:00 बजे सुबह पीडि़ता ठकुराने से आम बीन कर अपने घर चले आ रही थी। तभी चाची अपने घर के पास मिली। मुझसे बोली आओ रेशमी सिवई खा तो लो, तो पीडि़ता खाने के लिए चाची के घर सिवई खाई। जब कटोरी धुलकर कटोरी रखने उसके ओसार में गई तो इतने में चाचा भी वहां आ गया और मेरा दाहिना हाथ पकड़ के चाची के कमरे में ले गया तो चाची ने लाईट बंद कर दिया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद चाचा ने पीडि़ता के साथ बहुत ही निकृष्टकता पूर्वक गलत काम किया।
पीडि़ता की शिकायत पर थाना कमर्जी जिला सीधी में एफ.आई.आर. क्रमांक 215/21 धारा अंतर्गत 376, 342, 120बी, 366ए भा.द.वि. एवं 3/4, 5N/6, 16/17 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर मामला आरोपीगण प्रीति कुशवाहा पत्नी विवेक कुशवाहा एवं राजराखन कुशवाहा के विरूद्ध संज्ञान में लिया गया। आरोपिया को गिरफ्तार कर माननीय तृतीय अपर सत्र न्याजयालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां आरोपिया द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका शासन की ओर से पैरवी कर रही जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा पुरजोर विरोध किया गया एवं यह तर्क दिया गया कि यदि आरोपिया को जमानत का लाभ दिया गया तो निश्चित ही आरोपिया का मनोबल बढ़ेगा एवं इसी तरह के पुन: गंभीर अपराध आरोपिया द्वारा घटित किए जावेंगे। जहां न्यालयालय द्वारा आरोपिया का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपिया को जेल भेजा गया।
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