Sidhi News: नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को,जिला न्यायालय सीधी सहित इन जगहों पर होगा आयोजन
सीधी।
म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में दिनांक 10 जुलाई 2021 को जिला न्यायालय परिसर सीधी तथा सिविल न्यायालय परिसर चुरहट रामपुर नैकिन एवं मझौली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण चैक बाउन्स प्रकरण सिविल प्रकरण, पारिवारिक एवं वैवाहिक प्रकरण, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत राजीनामा योग्य प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य ऐसे समस्त राजीनामा योग्य प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है उनके निराकरण का प्रयास किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में विवादित प्रकरण के पक्षकार खण्डपीठ के समक्ष उपस्थित होते हैं तथा आपसी राजीनामा से अपने प्रकरणों का निराकरण कराते हैं।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर विवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तथा नेशनल लोक अदालत के अवार्ड के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील, रिवीजन या पुनर्वालोकन नहीं होता है। पक्षकारगण के द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा किया जाता है एवं निराकृत हुए प्रकरणों में संपूर्ण कोर्ट फीस की वापसी हो जाती है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर दोनों पक्षों की जीत होती है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों के साथ ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में संस्थित नहीं हुये हैं, अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में विद्युत अधिनियम, बैंक, नगरीय निकाय से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार इस नेशनल लोक अदालत में मोटरयान अधिनियम की धारा 200, पुलिस अधिनियम की धारा 29, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के अंतर्गत एम.जे.सी, फाइन एम.जे.सी., 6 माह से अधिक अवधि के रूके हुए इजराय प्रकरण, म.प्र. कोविड-19 महामारी विनियम-2020, महामारी अधिनियम 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत मॉस्क पहनने के नियमों को तोड़ने वाले प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा कुल 18 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय के प्रकरणों एवं विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है जिसका लाभ उठाते हुए संबंधित पक्षकार अपने प्रकरणों का निराकरण कराकर तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। जनसामान्य से अपील है कि न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराये तथा विवाद विहीन समाज की स्थापना करने में सहयोग प्रदान करें।
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