नाबालिक लड़की के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
भोपाल।
आज दिनांक को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल श्री धर्मेश भट्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी राकेश महावर उम्र 32 वर्ष को धारा 354, 506 भादवि एवं 11/12 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा की गई।
विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि पीडिता दिनांक 22.04.18 को दिन में करीब 2 बजे अपने दोस्त जाबिया के साथ अपने घर के सामने खडी थी। पीडिता के घर के सामने रहने वाला आरोपी राकेश महावर पीडिता और उसकी दोस्त को अपना गुप्ता्ंग दिखाकर अश्लील हरकतें कर रहा था एवं पीडिता को अपने पास बुला रहा था। पीडिता द्वारा उक्त बात अपनी मॉं को बताई गई। पीडिता की मॉं ने आरोपी राकेश महावर से पूछा तो आरोपी ने उसकी मॉं को गंदी गंदी गालियां दी और बोला की थाने में रिपोर्ट की तो तुझे और तेरी बेटी को जान से मार देगा। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना निशातपुरा के अप.क्र. 290/18 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। यह जानकारी दिव्या शुक्ला मीडिया सेल प्रभारी ने दी है।
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