लूट के आरोपी को मिला 5 वर्ष का सश्रम कारावास
भोपाल।
आज दिनांक को श्रीमती पदमा जाटव , अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में जघन्य् सनसनीखेज प्रकरण में लूट के अपराध में जो एक व्यापारी के साथ की गयी थी , आरोपीगण राजकुमार प्रजापति एवं सोनू महावर को दोषी पाते हुए भारतीय दण्डी संहिता की धारा 392 के अन्तहर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंपडित किया। उक्तद प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र उपाधयाय एवं श्रीमती वर्षा कटारे सहा. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी।
मीडिया सेल प्रभारी जिला भोपाल , दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिनांक 28.01.2019 को शाम करीब 05 बजे फरियादी व्या पारी इन्दौिर से भोपाल आया और हनुमानगंज एवं उसके आस पास के क्षेत्र के लगभग 20-25 व्या परियो से 7 लाख 33 हजार 120 रूपये इक्ट्ठा करके अपने साथी के साथ उसकी जूपीटर स्कूाटी एम.पी. 04 एस जेड 3795 पर बैठकर शिखा पैलेस के पास से बस स्टै ड हलालपुरा जा रहा था उसके बांये कंधे पर रूपयो का बैग टंगा था। रात्रि करीब 11:15 बजे जैसे ही भोपाल टॉकीज से थोडा आगे निकला तभी कब्रिस्तायन के सामने गोरी कॉरपेट के पास दो लडके मोटर साइकल से आये और बांये तरफ से ओवरटेक करते हुए पीछे बैठे लडके ने फरियादी के हाथ से रूपये से भरा बैग छीनकर शाहजहांनाबाद तरफ भागे फरियादी और उसके साथी ने स्कूीटर से बदमाशो का मिलिट्री गेट तक पीछा किया लेकिन वे दोनो बदमाश चकमा देकर भाग गये। फरियादी और उसके साथी ने बदमाशो की तलाश की, लेकिन उनका पता नही चला। फरियादी ने थाना शाहजहांनाबाद में घटना की एफआईआर लेख करायी थी। प्रकरण विवेचना उपरांत न्या यालय में पेश किया गया । न्याीयालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दंडित किया गया ।
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