रीवा-सीधी-सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना को मिली 200 करोड़ की सौगात
समय सीमा का ध्यान में रख कार्य में प्रगति लायें: सांसद
सीधी
आज सीधी सांसद रीती पाठक द्वारा रीवा-सीधी-सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण के प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में रीवा से सीधी (नौढ़िया) तक रेलवे लाईन कार्य हेतु 60 करोड़ रूपये कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सीधी को तथा सीधी से सिंगरौली रेलवे लाईन परियोजना हेतु 140 करोड़ रूपये कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी सिंगरौली को प्रदान की गई है।
सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन कार्य अतिशीघ्र पूर्ण हो। भू-अर्जन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर जमीन को रेलवे विभाग को हस्तांतरित की जाए जिससे कार्य को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए बजट का अभाव नहीं है, शेष राशि भी शीघ्र प्राप्त हो जाएगी।
सांसद ने कहा कि रेलवे लाइन निर्माण समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर नियमित संवाद बनाकर एक टीम के तरह कार्य करने की आवश्यकता है। रेल लाईन का कार्य समय से पूर्ण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्य हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध है उसका उपयोग करें। उन्होने कहा कि सभी संबंधित विभाग नियमित संवाद बनाए रखें तथा आने वाली समस्याओं का तत्परता से निराकरण किया जाए। यदि कार्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं उस समस्या का तत्काल निराकरण करने का प्रयास किया जायेगा।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागीय समन्वय आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि यदि रेलवे विभाग को कोई समस्या आती है, तो वो सीधे संपर्क कर सकते हैं। श्री चौधरी ने बताया कि रीवा-सीधी-सिंगरौली रेलवे लाइन में जिले के 91 ग्राम प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 64 ग्रामों के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है। शेष 27 ग्रामों के भू-अर्जन की कार्यवाही 2 वर्ष से अधिक होने से व्यपगत हो गयी थी जिसके कारण पुनः उन्हीं ग्रामों में धारा 11 की अधिसूचना पूर्ण की जाकर 23 ग्रामों में धारा-19 की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है, शेष 04 ग्रामों में धारा-19 की कार्यवाही प्रचलन में है। इसके साथ ही ग्राम नौढ़िया के अतिरिक्त रकबे के भू-अर्जन पश्चात अवार्ड पारित किया जाकर भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।
बैठक में रेलवे विभाग को अधिगृहित भूमि का एलायमेंट मौके पर चेक करने के लिए कहा गया है तथा जो खसरें छूट गए हैं उनके भू-अर्जन हेतु मांग पत्र भेजने को कहा गया है जिससे भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।
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