Sidhi News: कोरोना ने छीना माता पिता का साया, शासन ने दिया बच्चों को सहारा
कलेक्टर सीधी ने तीन बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना से किया लाभान्वित
सीधी।
कोरोना महामारी मे वनाचल कुसमी मे अपने माता-पिता को खो चुके तीन सगे भाई बहनों के पालन पोषण, परवरिष और उज्जवल भविष्य बनाने की जिम्मेदारी मध्यप्रदेष सरकार ने ली है। जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री मध्यप्रदेष शासन द्वारा लागू मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत विकासखण्ड कुसमी के ग्राम जूरी मे कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले तीन सगे भाई बहनो को पांच-पांच हजार रूपये मासिक सहायता राषि स्वीकृत की गयी है। सहायता राषि बालको तथा उनके संरक्षक के संयुक्त बैंक खाते मे शासन द्वारा सीधे हस्तान्तरित की जायेगी व कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा उक्त तीनो बच्चों को खाद्य सुरक्षा व मुफ्त षिक्षा प्रदान करने के निर्देष दिये गये है।
योजना के अंतर्गत लाभान्वित बालहितग्राहियों की माता की मृत्यु वर्ष 2017 मे हो गयी थी और पिता की मृत्यु कोरोना महामारी से मई 2021 मे होने से उनका देखभाल और संरक्षण करने वाला कोई भी घर मे नही बचा था। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री अवधेष सिंह के संज्ञान मे आने के पश्चात बाल हितग्राहियों के विस्तारित परिवार के सदस्यों से चर्चा की गयी तथा परियोजना अधिकारी कुसमी के माध्यम से संभावित संरक्षकों व रक्त संबंधियों का गृह अध्ययन कराया गया। जिसके आधार पर बाल कल्याण समिति सीधी द्वारा बाल हितग्राहियों के नाना नानी को वैध संरक्षक घोषित किया गया।
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेष के स्थानीय निवासी परिवारो के ऐसे बच्चों को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है, जिनके माता-पिता दोनो की मृत्यु 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के मध्य हुयी हो अथवा माता-पिता मे से किसी एक की मृत्यु पूर्व मे हो चुकी हो और दूसरे की मृत्यु मार्च 2021 से जून 2021 के मध्य हुयी हो। ऐसा परिवार मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्वा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नही हो तथा बाल हितग्राही के मृतक माता-पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हो जिन्हें पुरानी पेंषन स्कीम मे पेंषन पाने की पात्रता हो।
श्री सिह द्वारा बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के संबंध मे कोई जानकारी प्राप्त करना है अथवा कोई बालक या बालिका योजना की पात्रता शर्तो को पूरा करते है, तो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, परियोजना कार्यालय बाल विकास परियोजना, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति अथवा चाइल्ड लाइन 1098 से संपर्क कर सकते है।
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