MP News: अनलॉक 2 के लिए नई गाइड लाइन जारी,जानिए क्या खुलेगा किसमें रहेगी पाबंदी

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MP News: अनलॉक 2 के लिए नई गाइड लाइन जारी,जानिए क्या खुलेगा किसमें रहेगी पाबंदी



MP News: अनलॉक 2 के लिए नई गाइड लाइन जारी,जानिए क्या खुलेगा किसमें रहेगी पाबंदी


भोपाल
मध्य प्रदेश शासन के ग्रह विभाग मंत्रालय ने अनलॉक दो की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नवीन दिशानिर्देशों में पूरे प्रदेश में शॉपिंग मॉल और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ होटल एवं रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ ग्राहकों के प्रवेश की अनुमति दी गई है।
मध्यप्रदेश में जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रकार के सिनेमाघर एवं स्विमिंग पूल लॉकडाउन रहेंगे। विवाह समारोह में 50 से ज्यादा अतिथि शामिल नहीं हो सकते। संक्रमण की रोकथाम के लिए रात का कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। सप्ताह में 1 दिन रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा।


रेस्टोरेंट और क्लब 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे। स्टेडियम भी खुलेंगे और खेल आयोजन भी होंगे पर दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। रात का कर्फ्यू (रात दस से सुबह छह बजे तक) अभी लागू रहेगा। प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू भी बरकरार रहेगा, जो शनिवार रात दस बजे से सोमवार को सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा।

जिला आपदा प्रबंधन समूहों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टर को कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। यह निर्देश 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। विवाह आयोजन में शामिल होने वाले अतिथियों की सूची जिला प्रशासन को देनी होगी। सभी धार्मिक और पूजा स्थल खुल सकेंगे पर एक समय से छह से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा और कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमाघर, थियेटर और स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। जिम और फिटनेस सेंटर रात आठ बजे तक 50 फीसद क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

बढ़ाया छूट का दायरा

सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे।
सभी बड़े और छोटे उद्योग पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। निर्माण गतिविधियां भी चलेंगी।
ऑनलाइन क्लास चलेंगी।
सभी होटल एवं लॉज पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
दस लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।
किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर वस्तुओं का आवागमन बिना रोक-टोक होगा।
जिन गांवों में कोरेना के सक्रिय प्रकरण पांच या उससे अधिक हैं, वहां केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही गतिवधियां संचालित होंगी।
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ मेलों पर प्रतिबंध रहेगा।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।


यह गाइडलाइन रहेगी प्रभावी

अंतरराज्यीय मार्ग पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए।
दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करके शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाए।
जो ग्राहक मास्क न पहना हो, उसे सामान न बेचा जाए। दुकानदार अनिवार्य रूप से मास्क पहनें। उल्लंघन करने पर दुकान सील करने की कार्रवाई हो।
सभी लोग मास्क अनिवार्य रूप से पहनें।

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