सीधी जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, जानिए किसमे मिली छूट किसमें रहेगा प्रतिबंध

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सीधी जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, जानिए किसमे मिली छूट किसमें रहेगा प्रतिबंध



सीधी जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, जानिए किसमे मिली छूट किसमें रहेगा प्रतिबंध

सीधी।

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र  दिनांक 15 जून 2021 के माध्यम से कोरोना (कोविड-19) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 18.06.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा- 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा- 71(1),72(2) के तहत सीधी जिला की राजस्व सीमा अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशानुसार
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1. जिला सीधी अंतर्गत समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेगी।
2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाइन क्लासेस संचालित किये जा सकेंगें।
3. सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुल सकेगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने की अनुमति नही रहेगी तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुले रहेंगें।
5. समस्त प्रकार की दुकानें, शॉपिंग काम्पलेक्स ,व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुये खोले जा सकेंगें। 
6. जिला अंतर्गत सिनेमा घर, थियेटर का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
7. समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी।
8. जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात्रि 08.00 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुये खुल सकेंगें।
9. समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगें किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नही हो सकेंगें।
10. सीधी जिला अंतर्गत समस्त रेस्टोरेन्ट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें तथा होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगें।
11. विवाह कार्यक्रम में दोनो पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की  अनुमति रहेगी। विवाह आयोजक द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।
12. अन्त्येष्ठी में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।
13. रूल ऑफ सिक्सः- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
14. अन्तराज्यीय  एवं राज्यांतरिक  माल एवं सर्विसेस का आवागमन निर्बाध रहेगा।
15. जिला अंतर्गत समस्त सार्वजनिक वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु महाराष्ट्र राज्य से आने व जाने वाली बसों के परिचालन की अनुमति नही होगी।
16. समसत दुकानदारों ,व्यावसायिक प्रतिष्ठान,सब्जी/फल बेचने वाले, हाथ ठेले, चौपटी पर स्थित व्यवसाय कर रहे व्यक्ति जिनका आम नागरिक से सीधा संपर्क रहता है, उन्हे दिनांक 30.06.2021 के पूर्व कोरोना टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। टीकाकरण न होने की दशा में संबंधित प्रतिष्ठान के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
17. खाद, बीज एवं कृषि उत्पादन एवं यंत्रों संबंधी समस्त दुकानों को दिन रविवार को भी खुले रहने की अनुमति रहेगी। 
18. जिला अंतर्गत रेड जोन ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन/कन्टेनमेन्ट जोन में गतिविधियों का संचालन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जा सकेगी।
19. जिला अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार की रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 6.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
20. जिला अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगाः-
1. जिले के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य  एवं राज्यांतरिक  आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी।
2. दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जावेगा। ‘‘नो मास्क नो सर्विस‘‘ अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नही किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगें। यदि कोई दुकानदार ‘‘नो मास्क नो सर्विस‘‘ प्रोटोकाल का उललंघन करता पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
3. अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थियों मे शव यात्रा अथवा 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो हैण्डवाश/सेनेटाइजर की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें। इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
4. कोविड उपयुक्त व्यवहारः-
4.1  फेस मास्क : फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए -
- अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में किसी समय  छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। 
- सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें । 
- जब आप किसी मास्क को उतारते है तो उसे प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का  मास्क है तो उसे प्रतिदिन धों लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें। सभी  सार्वजनिक व कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।  ‘‘नो मास्क नो मूवमेन्ट ‘‘ का सख्ती से पालन कराया जावें।
4.2 सामाजिक दूरी :
सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे  एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल जोल कम रखें, जिससें कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सकें।
सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (2 गज की दूरी) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बजारो, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों/कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये।
सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वें किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोये/सेनेटाइजर का उपयोग करें।

  उपरोक्त शर्तां का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा- 188, 269, 270, 271, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

       उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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