सीधी:बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश, लापरवाही पर होगी वैधानिक कार्यवाही
सीधी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का नियमित एकमुश्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत अतिरिक्त रूप से माह मई एवं जून, 2021 का 05 किलोग्राम प्रति हितग्राही प्रतिमाह के मान से एकमुश्त निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 01.06.2021 से वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि पात्र हितग्राहियों की पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर की जाकर वास्तविक परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण उचित मूल्य दुकानों से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का वितरण कराया जाए।
उन्होंने निर्देशित किया है कि पात्र परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उचित मूल्य दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन प्राप्त किया जा सकेगा। जिन पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नंबर दर्ज नहीं है अथवा त्रुटिपूर्ण आधार नंबर दर्ज हैं उनके सही आधार नंबर पीओएस मशीन के माध्यम से दर्ज कराकर हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जाए। वृद्ध एवं शारीरिक रूप से असक्षम हितग्राही उचित मूल्य दुकान पर राशन प्राप्त करने में असमर्थ है, ऐसे हितग्राहियों को नामिनी के माध्यम से अथवा मुख्यमंत्री आशीवाद योजना के तहत घर पर राशन का वितरण किया जाए। नेट कनेक्टिविटी वाली उचित मूल्य दुकानों पर हितग्राही को पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध रहेगी उनके द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किसी भी दुकान से पात्रता अनुसार राशन प्राप्त किया जा सकेगा। आंशिक आफलाईन उचित मूल्य दुकानों पर पूर्व अनुसार समग्र परिवार आईडी के माध्यम से पीओएस मशीन से राशन का वितरण किया जाए। पात्र हितग्राहियों की राशन वितरण के समय पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए।
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु रखें आवश्यक सावधानी
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कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि पात्र हितग्राहियों के राशन वितरण में कोविड-19 के फैलने से रोकने हेतु उचित मूल्य दुकानों पर सावधानियां सुनिश्चित करें। उचित मूल्य दुकान नियमित रूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को सतत् रूप से राशन का वितरण किया जाए, जिससे दुकान पर अधिक उपभोक्ता एकसाथ एकत्रित न हो तथा वे एक-दूसरे के संपर्क में न आएं। दुकान पर एक साथ सभी हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने हेतु आमंत्रित न किया जाए। राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी बनाए रखने हेतु अवगत कराया जाए। दुकानों के सामने 3 मीटर की दूरी पर चूने के गोले बनाये जाए तथा हितग्राहियों को उनमें खड़े होने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यथा संभव प्रयास किया जाए कि वृद्ध एवं बीमार हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने हेतु दुकान पर न आना पड़े किन्तु, यदि ऐसे हितग्राही दुकान पर आते हैं तो राशन वितरण हेतु पृथक लाईन लगवाई जाए एवं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण कराया जाए। राशन वितरण करते समय विक्रेता एवं सहयोगी के हाथों तथा अन्य उपकरणों की सेनेटाईजर साबुन से बार-बार सफाई कराई जाए। इस हेतु दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजरध्साबुन उपलब्ध कराए जाएं। प्रत्येक हितग्राही के अंगूठा लगाने के बाद बायोमेट्रिक मशीन का सेनेटाईजेशन सुनिश्चित किया जाए। दुकान के विक्रेता एवं सहयोगी राशन वितरण के समय अपने लिए मास्क का उपयोग अवश्य करें। साथ ही हितग्राहियों को भी गमछाध्मास्क आदि से मुंह ढकने की समझाइश दी जाए।
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