स्टॉक लिमिट और वितरण में अनियमितता पर दो राशन दुकानों के लायसेंस निलंबित
भोपाल।
जिला आपूर्ति अधिकारी, भोपाल ने राशन वितरण दुकानों में जाँच के दौरान स्टॉक लिमिट राशन वितरण, अनियमितता और अन्य निर्देशों के पालन में लापरवाही पाये जाने पर शासकीय उचित मूल्य की दो दुकानों को निलंबित कर दिया है। न्यू जय अम्बे प्रा. सह. उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक भो-2803246 एवं सुकन्या महिला प्रा.सह. उप. भंडार शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक-2803203 भोपाल की दो दुकानों को खाद्य अमले द्वारा जाँच की गई जांच में स्टॉक में कमी होना पाया गया है उक्त दोनों दुकानों को निलंबित कर दिया गया है।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, भोपाल ने बताया कि न्यू जय अम्बे प्रा. सह. उपभोक्ता भंडार दुकान क्रमांक भो-2803246 एवं सुकन्या महिला प्रा.सह. उप. भंडार शासकीय दुकान क्रमांक-2803203 की जाँच की गई। भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में अपेक्षित स्टॉक से मई का गेहूं 8 किलो, बाजरा 8 किलो, चावल 4 किलो एवं जून का 16 किलो गेहूं, 4 किलो चावल वितरण किया जाना दर्ज पाया गया हितग्राही को विक्रेता द्वारा 1 माह का ही राशन प्रदान किया गया है। इसी प्रकार दुकान संचालक ने 4 माह की इंट्री कर 3 माह और 5 माह की इंट्री का राशन दिया जाना पाया गया है जो अनियमितता है। उक्त अनियमितता के कारण उचित मूल्य दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर संचालनकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
उक्त शासकीय मूल्य दुकान क्रमांक - 2803219 पर आगामी आदेश तक इसी वार्ड में उचित मूल्य दुकान का संचालन करेंगे एवं उपभोक्ता/कार्डधारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शा.उ.मू.दुकान क्रमांक भो-2803246 के कार्डधारियों को गुलमर्ग प्रा.सह. उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक भो-2803033 से संलग्न किया जाता है।
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