अनधिकृत रूप से तार जोड़कर विद्युत का उपयोग करने पर आरोपियों पर एफ.आई.आर. दर्ज
भोपाल।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना शहर जोन के अंतर्गत गर्ग नर्सिंग होम के सामने जीवाजीगंज में विद्युत बिल की बकाया राशि जमा नही करने के कारण कंपनी द्वारा काटे गये कनेक्शन को अनधिकृत रूप से जोड़ने के आरोप में एफ.आई.दर्ज. कराई गई है।
गौरतलब है कि कंपनी विद्युत बिलों की बकाया राशि वसूली अभियान के दौरान मुरैना शहर जोन के प्रबंधक श्री राहुल चौहान द्वारा गर्ग नर्सिंग होम के सामने जीवाजीगंज में उपभोक्ता श्री भगवान गुप्ता कनेक्शन क्रमांक एन 2401005417 पर एक लाख 96 हजार से अधिक विद्युत बिल की राशि जमा न करने कारण दोपहर में पोल से विच्छेदित कर दिया गया था। कनेक्शन विच्छेदन के उपरांत कनिष्ठ यंत्री श्री अशोक कुमार शर्मा, सुरक्षा सैनिक श्री वासूदेव सिंह तोमर एवं श्री सुरेश सिंह तोमर द्वारा रात्रि गश्त के दौरान पाया गया कि उक्त काटे हुए कनेक्शन के परिसर स्वामी श्री भगवान गुप्ता एवं किरायेदार राहुल अग्रवाल द्वारा इलेक्ट्रिशियन ब्रजेश कुमार दीक्षित की सहायता से पोल से अनधिकृत रूप से स्वयं की जान जोखिम में डालते हुए कनेक्शन जोड़ दिया गया। आरोपी द्वारा उक्त पोल से कनेक्शन जोड़ने के दौरान नजदीक से गुजर रही 11 के.व्ही. लाइन एवं 63 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर में दुर्घटना घटित होने पर जान का जोखिम एवं कंपनी को आर्थिक नुकसान होने की आशंका थी। कंपनी ने उक्त अनधिकृत कार्य करने के कारण परिसर स्वामी श्री भगवान गुप्ता, किरायेदार राहुल अग्रवाल एवं इलेक्ट्रिशियन ब्रजेश कुमार दीक्षित के खिलाफ थाना कोतवाली मुरैना में अनधिकृत रूप से विद्युत जोड़ने, जान जोखिम में डालने एवं कंपनी को आर्थिक क्षति पहॅुंचाने के आरोप में एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। थाना कोतवाली मुरैना द्वारा आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 420, मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम की धारा 136, 138 (1)(ए) एवं 139 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आम लोगों से अपील की है कि वे बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें एवं बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग न करें और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 126 के तहत बनने वाले मुकदमों से बचें। इन धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही के प्रावधान हैं। यहॉं तक कि दोषी उपभोक्ताओं को जेल भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाये जाने पर जुर्माना या कारावास या दोनों सजाओं का प्रावधान है। कंपनी द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे बिजली चोरी अथवा बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों में कानूनी कार्रवाई तथा अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अपने बिलों का समय पर भुगतान करें व बिजली कार्यालय में संपर्क कर लंबित प्रकरणों का निराकरण करवायें।
बिजली कर्मियों से मारपीट करने पर एफ.आई.आर. दर्ज
इसी प्रकार एक अन्य मामले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना वृत्त के वितरण केन्द्र पोरसा अंतर्गत अंबाह रोड निवासी विजय पाल सिंह तोमर के बिजली बिल की बकाया राशि जमा न करने कारण विद्युत वितरण केन्द्र पोरसा के प्रबंधक श्री भरत कतिजा और उनकी टीम द्वारा कनेक्शन काटने के दौरान आरोपी विजय पाल सिंह तोमर द्वारा शासकीय कार्य में बाधा, बिजली कर्मियों से मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किया गया। कंपनी द्वारा आरोपी के विरूद्ध पोरसा थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। थाना पोरसा मुरैना द्वारा आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 353, 186, 294, 323 एवं 506 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
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