सीधी जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश: जिले में रहेगा नाईट कर्फ्यू
कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन होगा अनिवार्य
-
सीधी।
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 26 जून 2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 20 जून 2021 में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा आंशिक संशोधन किया जाकर आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार जिला अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में शेष दिनों की भांति प्रत्येक रविवार को भी कोविड-19 के रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन करते समस्त अनुमत्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी। जिला अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू पूर्वत रहेगा। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 20 जून 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देश यथावत रहेंगी।
उपरोक्त शर्तां का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा- 188, 269, 270, 271, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
0 टिप्पणियाँ