सीधी: कृषक मित्र की न्यूनतम आयु अब 25 वर्ष,आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून
सीधी।
उप संचालक सह परियोजना संचालक आत्मा ने जानकारी देकर बताया कि भारत सरकार के विस्तार सुधार कार्यक्रम के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ‘‘आत्मा’’ योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में ‘‘कृषक मित्र’’ का चयन किया जाना है। सब मिशन ऑन ग्रीकल्चर एक्सटेंशन ‘‘आत्मा’’ पुनरीक्षित मार्गदशी दिशा निर्देश के अनुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से दो आबाद ग्रामों पर पूर्व से चयनित कृषक मित्रों को पृथक कर नये सिरे से दो आबाद ग्रामों के मध्य से एक ‘‘कृषक मित्र’’ का चयन किया जाना है। शासन द्वारा कृषक मित्र की आयु में संशोधन किया गया है। प्रगतिशील एवं अनुभवी कृषक मित्र की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक के स्थान पर न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष की गई ह,ै शेष यथावत रहेगा।
उन्होने बताया कि किसान मित्र चयन की कार्यवाही हेतु इच्छुक कृषक जिनकों आवेदन करना है, वे आवेदन फार्म ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत अपने संबंधित विकासखण्ड के कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ब्लॉक टेक्नोंलॉजी मैनेजर को जमा करना सुनिश्चित करेंगें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2021 तक की गई है।
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