Sidhi Unlock : सीधी जिले प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, जानिए किन पर मिली छूट क्या रहेगा बंद

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Sidhi Unlock : सीधी जिले प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, जानिए किन पर मिली छूट क्या रहेगा बंद



Sidhi Unlock : सीधी जिले प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, जानिए किन पर मिली छूट क्या रहेगा बंद




सीधी।

जिलें में वर्तमान में लगभग सभी नगरीय निकाय साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में अधिसंख्य पंचायतों मे कोविड-19 संक्रमित मरीज सक्रिय है, लॉकडाउन खुलने से त्वरित संक्रमण फैलने की संभावना होगी। उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये जिला आपदा प्रबंधन समिति (कोविड-19) की 30 मई को आयोजित बैठक में चर्चा एवं परामर्श उपरान्त लिये गये निर्णय अनुसार लोक स्वास्थ्य के हितों दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा- 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1),72(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक दिनांक 25 मई 2021 द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.06.2021 की प्रातः 6 बजे तक यथावत रहेगा। सम्पूर्ण सीधी जिले के नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत मंगलवार दिनांक 01.06.2021 की प्रातः 6 बजे से दिनांक 08.06.2021 की प्रातः 6 बजे तक संशोधित आदेश प्रभावी रहेगा।

जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां
——-
जारी आदेशानुसार जिला सीधी अंतर्गत समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन /सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें केवल ऑनलाईन क्लासेस के माध्यम से संचालित किये जा सकेगें। जिला अंतर्गत सिनेमा घर, शॉपिंग काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडोटोरियम, सभागृह का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक/पूजा स्थलों पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने की अनुमति नहीं रहेगी। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के संचालित किये जा सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, कोषालय, पंजीयन, श्रम आदि सम्मिलित है। अन्त्येष्टि में अधिकतम 10 लोगों की अनुमति रहेगी। विवाह कार्यक्रम में दोनो पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 व्यक्तियों को अनुमति रहेगी। विवाह आयोजक द्वारा संबंधित क्षेत्र के थाना में अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक जनता कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

रूल ऑफ सिक्सः- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों तथा एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, सफाई वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। जिला अंतर्गत लेबर मार्केट पूर्ण रूप से प्रतिंबधित रहेगा। मेडिकल आवश्यकता अथवा अन्य आपातिक परिस्थिति को छोड़कर जिले के व्यक्तियों का अंतर राज्य (पदजमत ेजंजम) एवं राज्यांतरिक (पदजतं ेजंजम) आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक परिस्थिति में जिला स्तर से प्रतिबंधित गतिविधि को शिथिल करने हेतु खण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट अनुमति दे पाएंगे, जिसकी सूचना वे जिला कार्यालय को देंगें।

जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
——
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्यौगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा मालध्तैयार माल के आवागमन की अनुमति रहेगी। अस्पताल,नर्सिंग होम ,क्लीनिक ,मेडिकल इन्श्योरेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेगें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें पूर्ववत शासन के निर्देशानुसार संचालित रहेंगी। डेयरी/दूध की दुकानें ,आटा चक्की की दुकानें तथा पशु आहार की दुकाने प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेगी। रेड एवं येलो जोन एरिया को छोड़कर मोहल्लों/कॉलोनियों/ग्रामों की किराना दुकानों को प्रातः 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। पेट्रोल/डीजल पम्प/गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं निरंतर चालू रहेगें। कृषि संबंधी समस्त गतिविधयों जैसे कृषि उपज मण्डी, खाद/बीज/कृषि यंत्र की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। बैंक, बीमा कार्यालय ,एटीएम प्रारंभ रहेगें। बैंको में नकदी लेन-देन अपरान्ह 03 बजे तक अनुमत्य होगा। सभी प्रकार के सामानों एवं माल के परिवहन की अनुमति हेगी। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सर्विसेज की अनुमति रहेगी। ई-कामर्स कम्पनियों द्वारा होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। जिला अंतर्गत येलो तथा ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 नियमों का पालन करते हुये जारी रख सकेगें। संजय गांधी महाविद्यालय सीधी के मैदान में सब्जी एवं फल के थोक विक्रेताओं द्वारा प्रातः 05 बजे से 8 बजे तक सामग्री फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने की अनुमति होगी। सब्जी, फल के फुटकर विक्रेताओं को किसी स्थान पर दुकान रखकर बेचने की अनुमति नही रहेगी बल्कि हाथठेला के माध्यम से फेरी लगाकर दोपहर 12 बजे तक बेचने की अनुमति होगी। एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम एवं टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों एवं कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले जैसे इलेक्ट्रीशियन,प्लम्बर, कारपेन्टर, मोटर मेकेनिक ,आई.टी. सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन की अनुमति रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नही होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन कार्य संचालित रहेगें। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। फायर ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्यृत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/डीजल/केरोसीन टेंकर, होम डिलेवरी सेवाएं,डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। भवन निर्माण/सड़क निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री की दुकानें (हार्डवेयर/रेत) घर पहुंच सेवा द्वारा विक्रय करने की अनुमति होगी। अनुमत्य होम डिलेवरी की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें/प्रतिष्ठान प्रतिबंधित रहेंगी।

नगरीय क्षेत्रों में संस्थानों प्रतिष्ठानों के खुलने की व्यवस्था
——
समस्त निजी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत खुल सकेंगी। समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलेवरी के लिये खुल सकेंगें। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन करते हुये कार्य किया जा सकेगा।

कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन
—–
अंतर राज्य मार्गो पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। दुकानों मे गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेन्शिंग का पालन किया जावेगा। ‘‘नो मास्क नो सर्विस‘‘ अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नही किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगें। यदि कोई दुकानदार ‘‘नो मास्क नो सर्विस‘‘ प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जायेगी। अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थियों मे शव यात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो हैण्डवाष/सेनेटाइजर की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें। इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए -अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में किसी समय छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। सुनिश्चित करें कि यह अपाकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें । जब आप किसी मास्क को उतारते है तो उसे प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है तो उसे प्रतिदिन धों लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक व कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ‘‘नो मास्क नो मूवमेन्ट ‘‘ का सख्ती से पालन कराया जावें।

सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे (ेजंल ंज ीवउमद्ध एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल जोल कम रखें, जिससें कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सकें। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (2 गज की दूरी) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेष्कर बजारो, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों/कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वें किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है,को छूने के उपरान्त साबुन और पान से हाथ धोये/सेनेटाइजर का उपयोग करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, 269, 270, 271, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ