सीधी:चोरी के आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा गया जेल

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सीधी:चोरी के आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा गया जेल



सीधी:चोरी के आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा गया जेल


सीधी।
 
फरियादिया प्रेमवती चतुर्वेदी पत्नी रामायण प्रसाद निवासी वार्ड क्रमांक 09 रामपुर नैकिन सीधी ने रामपुर थाने में रिपोर्ट किया कि दिनांक 24.05.2021 को फरियादिया अपनी पति के साथ जब पड़खुरी जाने लगी, तब उसने करीब 30 तोला सोना-चांदी के जेवर और 5000 रू. नगद कमरे के अंदर पेटी में ताला बंद करके एवं दरवाजे में ताला बंद करके पड़खुरी चली गई थी। जब दिनांक 26.05.2021 को लौटे तब पाया कि कमरे का ताला टूटा था एवं पेटी का ताला तोड़कर जेवर व नगदी कुल कीमती 52000 रू. लगभग कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया है, जिस पर पुलिस द्वारा भा.द.सं. की धारा 457, 380 के तहत अपराध क्रमांक 374/21 पंजीबद्ध करके जांच प्रारंभ की, जिसके आरोपी नीरज कुमार बहेलिया पिता मटरू निवासी वार्ड क्रमांक 09 रामपुर नैकिन एवं उमेश कुमार द्विवेदी पिता सत्रुघ्न प्रसाद द्विवेदी उम्र-24 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 04 रामपुर नैकिन को नगदी सहित जेवरात जप्त करते हुए गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय जेएमएफसी रामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। 
जहां आरोपीगणों द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध व्ही. सी. के माध्यम से अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे के द्वारा किया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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