मध्यप्रदेश:कोरोना कर्फ्यू का उलंघन करने पर मेढक चाल चलने की सजा,जो चल न सका उसे तहसीलदार ने मारी लात
मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर कस्बे में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू जनता कफ्र्यू के उल्लंघन की सजा के तौर पर मेंढक चाल चलने में नाकाम रहे एक व्यक्ति पर आग-बबूला होकर तहसीलदार ने उसे कथित रूप से जोरदार लात मार दी. इस वीडियो के साथ एक नागरिक की शिकायत पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने सोमवार को इंदौर संभाग के आयुक्त, इंदौर के जिलाधिकारी और देपालपुर के तहसीलदार से हफ्ते भर में रिपोर्ट तलब की.
यह घटना इंदौर से 40 किलोमीटर दूर देपालपुर कस्बे में रविवार को सामने आई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उन लोगों को मेंढक चाल चलने की सजा देते नजर आ रहे हैं, जो जनता कफ्र्यू का उल्लंघन कर बाहर घूम रहे थे.
चश्मदीदों के मुताबिक इन लोगों को मेंढक चाल चलवाकर ढोल की धुन पर कस्बे में जुलूस के रूप में घुमाया जा रहा था और इनमें से एक व्यक्ति किसी परेशानी के चलते मेंढक चाल नहीं चल पा रहा था, इस पर एक तहसीलदार ने गुस्से में युवक को पीछे से कथित रूप से जोरदार लात मार दी.
इस वाकये के बारे में पूछे जाने पर जिलाधिकारी मनीष सिंह ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, उन्होंने (तहसीलदार) इस प्रकार का जो कृत्य किया, वह बिल्कुल गलत था और मैंने इसके लिए उन्हें डांटा भी है. जिलाधिकारी ने यह भी कहा, जब भी महामारी रोग अधिनियम लागू होता है, तब कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसकी जान की जिम्मेदारी केवल उसी की है. उसकी जान की जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है. अगर वह व्यक्ति कोई लापरवाही करता है, तो दंड का भागी जरूर होता है.
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