सीधी:बारात आने के पहले प्रशासन का छापा,जिम्मेदारों को भी नोटिस जारी

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सीधी:बारात आने के पहले प्रशासन का छापा,जिम्मेदारों को भी नोटिस जारी



सीधी:बारात आने के पहले प्रशासन का छापा,जिम्मेदारों को भी नोटिस जारी

 

सीधी।
जिले के कुसमी जनपद पंचायत  में कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है जिसको मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा कड़े आदेश जारी किये गये हैं मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही वयां कर रही है। गांव में जिन लोगों को शादी समाजिक एवं धार्मिक काम रोकने की जिम्मेवारी दी गई है उन्ही के सह पर शादियां हो रही हैं। सरपंच सचिव हल्का पटवारी की उदासीनता साफ झलक रही है जिससे संक्रमण कुसमी फैलता ही जा रहा है, मगर जिम्मेदार अधिकारियो द्वारा कोई कार्यवाही लापरवाहों के खिलाफ नहीं की जा रही है।

कुछ ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत अमगांव से बीते शुक्रवार को सामने आया। जहां अमगांव निवासी रामचरण सिंह पिता ठाकुर दीन सिंह के घर शुक्रवार देर रात्रि बारात पहुंचने ही वाली थी तभी खण्ड अधिकारियों को सूचना प्राप्त होने पर एसडीएम आरके सिन्हा, तहसीलदार संजय मसराम एवं सीईओ एसएन द्विवेदी के द्वारा जब सख्ती दिखाई गई तब सरपंच सचिव हल्का पटवारी हरकत में आकर स्थल पर पहुंचे और पोडी पुलिस की मदद से शादी मे लगे टेन्ट डेकोरेशन और डीजे पर रोक लगा दी गयी। लेकिन कुसमी के अधिकारियों को रात्रि में काफी मेहनत करना पडी। पोडी चौकी प्रभारी, हल्का पटवारी जनार्दन मिश्रा ,पटवारी राजीव सिंह एवं राहुल सिंह के द्वारा शादी मे रोक लगा दी गई है एवं जांच रिपोर्ट एसडीएम को भेजी जा रही है।

नोटिश जारी:-

अमगांव में सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार पंचायत में क्राइसेस मनेजमेन्ट कमेटी पूर्व से ही बनाई जा चुकी है लेकिन कर्मचारियों द्वारा लापरवाही वरती गई। जिसको लेकर अमगांव सरपंच धर्मेन्द्र सिहं ,सचिव ,रोजगार सहायक, हल्का पटवारी, जनार्दन मिश्रा,शिक्षक निशा साकेत ,आंगनवाडी कार्यकर्ता तारा देवी सहायिका सुकवरिया यादव ,आशा कार्यकर्ता विनय यादव के खिलाफ कुसमी एसडीएम ने नोटिश जारी किया है। जवाब संतोष जनक न देने पर इन कर्मचारियों पर कार्यवाही की गाज गिर सकती है।

टेन्ट, डीजे पर भी होगी कार्यवाही

अमगांव में रामचरन सिंह के खिलाफ कार्यवाही प्रशासन कर सकता है। साथ ही शादी में जिस टेंट और डीजे का इस्तेमाल किया गया है देर रात्रि टेंट डेकोरेशन एवं डीजे को पटवारी एवं पुलिस के द्वारा जप्त कर ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया गया था इनके संचालकों के खिलाफ भी आपदा एक्ट के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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