सीधी कलेक्टर ने जारी किए निर्देश:बाहर से आने वाले व्यक्तियों का क्वारेन्टीन होना अनिवार्य, विवाह कार्यक्रमों में....

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सीधी कलेक्टर ने जारी किए निर्देश:बाहर से आने वाले व्यक्तियों का क्वारेन्टीन होना अनिवार्य, विवाह कार्यक्रमों में....



सीधी कलेक्टर ने जारी किए निर्देश:बाहर से आने वाले व्यक्तियों का क्वारेन्टीन होना अनिवार्य, विवाह कार्यक्रमों में....


सभी ग्राम पंचायतों में की गई है व्यवस्था


 कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से 7 दिवस के लिए क्वारेन्टीन किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड-19 के संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है, इसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी योगदान रहा है। सभी के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्वारेन्टीन सेंटर की व्यवस्था की गई है जहाँ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

  कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनके घरों में पर्याप्त जगह है , उन्हें होम क्वारेन्टीन भी किया जा सकता है, किंतु उनके द्वारा भी निर्देशों का कड़ाई से पालन हो यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समस्त सचिवों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी संधारित की जाए जो जिले के बाहर से आ रहे हैं तथा उन्हें अनिवार्य रूप से 7 दिवसों के लिए क्वारेन्टीन किया जाए। जो भी व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

विवाह कार्यक्रमों पर कड़ाई से लगाएं रोक
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कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि 30 मई तक जिले में विवाह कार्यक्रमों सहित सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में वैवाहिक कार्यक्रमों के होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। कलेक्टर द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले को निर्देशित किया गया है कि वैवाहिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस को जानकारी उपलब्ध कराएं। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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