सीधी:दवाईयां एवं मेडिकल उपकरण निर्धारित कीमत से अधिक पर बेचने पर होगी कार्यवाही
सीधी।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा समस्त मेडिकल दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया है कि दवाइयां तथा मेडिकल उपकरण जैसे पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर आदि को निर्धारित की गई कीमतों पर ही विक्रय करना सुनिश्चित करें। यदि किसी दुकानदार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक में विक्रय करते पाया गया तो कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि दवाईयां एवं मेडिकल उपकरण लेते समय संबंधित दुकानदार से बिल अवश्य प्राप्त करें। यदि कोई दुकानदार आप से निर्धारित मूल्य से अधिक लेता है तो उसकी शिकायत दस्तावेजों सहित संबंधित एसडीएम को करें। जॉच में शिकायत सत्य पायी जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि यह एक विपदा का समय है, ऐसे समय में लोगों को अधिक कीमत में सामग्री का विक्रय करना जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधियों के विरूद्ध कठोर वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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