सीधी जिले में पूर्ण लॉकडाउन की नयी गाईडलाइन जारी:31 मई को प्रातः 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन , जानिए क्या है नियम
जिले में कोरोना संक्रमण (कोविड- 19) के प्रकरणों में हो रही अत्यधिक वृद्धि एवं बड़ी जनसंख्या को उक्त संक्रमण के प्रभाव से बचाव हेतु जिला आपदा प्रबंधन समिति (कोविड-19) से चर्चा उपरान्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा- 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार जिला सीधी की सीमाओं अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.05.2021 की प्रातः 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। पूर्ण लॉकडाउन अवधि में किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिला सीधी में अन्तर्राज्यीय/अन्तर्जिला परिवहन एवं लोगों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों तथा एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, सफाई वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बैंक, कोषालय, विद्युत, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालिक सेवाएं लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी कार्य अनवरत चलती है, वे लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। शासकीय उपार्जन कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। समस्त एम्बुलेन्स संचालकों को अपनी-अपनी एम्बुलेन्स में रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा। समस्त निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/डायग्नोस्टिक, कोविड-19 से जुड़ी दवाइयों/जांच की रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा, इसी प्रकार मेडिकल दुकान संचालकों को कोविड से जुड़ी दवाइयों की रेट सूची दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा।
जिला सीधी में विवाह कार्यक्रम एवं समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम दिनांक 30 मई 2020 तक पूर्णता प्रतिबंधित किया जाता है।
संजय गांधी महाविद्यालय सीधी के मैदान में सब्जी एवं फल के थोक विक्रेताओं द्वारा प्रातः 5:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक ही सामग्री फुटकर विक्रेताओं को वितरण करने की अनुमति होगी।
सभी फल के फुटकर विक्रेताओं को किसी स्थान पर दुकान रख कर बेचने की अनुमति नहीं रहेगी बल्कि हाथ ठेला के माध्यम से वार्डों में फेरी लगाकर प्रातः 7:00 बजे से पूर्वान्ह 10:00 बजे तक सब्जी एवं फल विक्रय करने की मौत होगी ,एवं किराना सामग्री दोपहर 12:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री की जा सकेगी।
उक्त की निगरानी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय/ ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी नगरी सीमा में होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों को सामग्री विक्रय करने हेतु संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट जिला से सहमत पास लेना अनिवार्य होगा।
आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु संबंधित एजेंसियों को लॉक डाउन प्रतिबंध से छूट रहेगी।
घर घर जाकर दूध बॉटने वाले सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक पूर्ण लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इलेक्ट्रानिक मीडिया संस्थानों एवं उनके कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगा वह अपने कर्मचारियों की कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्य कराने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकेंगे।
अंत्येष्टि में केवल 10 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति होगी।
जिला सीधी के अंतर्गत पेट्रोल पंप पर केवल उन्हें ही पेट्रोल देने की बात होगी जिन्हें लॉकडाउन अवधि में छूट प्रदान की गई है
यह आदेश तत्काल प्रभाव शील होगा
0 टिप्पणियाँ