सीधी में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना: इन छात्रों एवं बच्चों को मिलेगा लाभ, जानिए आवेदन की प्रक्रिया से लेकर सब कुछ

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सीधी में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना: इन छात्रों एवं बच्चों को मिलेगा लाभ, जानिए आवेदन की प्रक्रिया से लेकर सब कुछ

सीधी में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना: इन छात्रों एवं बच्चों को मिलेगा लाभ, जानिए आवेदन की प्रक्रिया से लेकर सब कुछ


  जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में ऐसे बच्चों को आर्थिक, खाद्य एवं शिक्षा सहायता देने का निर्णय लिया है, जिनके माता-पिता की कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु हो गई है। ऐसे सभी बच्चों के लिये राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल-कल्याण योजना के आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से योजना को प्रदेश में लागू कर दिया है।

      महिला-बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के उद्देश्य एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। योजना में परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। बाल हितग्राही से अभिप्राय है ऐसे बालक, बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक इनमें से जो भी कम हो और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड -19 से मृत्यु हुई है। ‘‘कोविड-19 से मृत्यु’’ का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में हुई है। 18 वर्ष से कम आयु के बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

            जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने की पात्रता  निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी। प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो। परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो। बाल हितग्राही के मृतक माता-पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों, जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन पाने की पात्रता हो। ऐसे प्रत्येक बाल हितग्राही, जिनके माता-पिता, अभिभावक की कोविड -19 से मृत्यु होने से अनाथ हो गये हैं, को पाँच हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। बाल हितग्राही की आयु 18 वर्ष से कम है तो सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक और बच्चे के संयुक्त खाते में जमा की जायेगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उनके व्यक्तिगत खाते में राशि दी जाएगी।

       योजना के अंतर्गत पात्र प्रत्येक बाल हितग्राही तथा नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क मासिक राशन प्रदाय किया जायेगा। ऐसे परिवारों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला-बाल विकास विभाग द्वारा पात्रता पर्ची जारी किये जाने के लिये जिला खाद्य अधिकारी को उपलब्ध करवायी जाएगी। श्री सिंह द्वारा बताया गया कि शिक्षा सहायता के रूप में शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी जाएगी तथा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा में भी पात्र बाल हितग्राही को सहायता दी जायेगी।

महिला-बाल विकास विभाग द्वारा संस्थानिक सहायता
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18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बाल हितग्राही, जिनका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिनके जीवन निर्वाह के लिए कोई दृश्यमान साधन नहीं है अथवा कोई भी संरक्षक उनकी देख-रेख करने का इच्छुक नहीं है, को संरक्षण, भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा सहायता एवं पुनर्वास हेतु बाल कल्याण समिति द्वारा देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक घोषित किया जाकर प्रदेश में संचालित बाल देख-रेख संस्था में प्रवेश सुनिश्चित करवाया जाएगा। ऐसे बाल हितग्राही को योजना के तहत प्रदाय मासिक आर्थिक एवं मासिक राशन की पात्रता नहीं होगी, किंतु बाल देखरेख संस्थाओं में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर निर्मुक्त होने वाले बच्चों को वे समस्त सहायता दी जाएगी, जिसका योजना में प्रावधान है।

आवेदन की प्रक्रिया
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मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में सभी आवेदन दस्तावेजों सहित योजना के लिए निर्मित पोर्टल बवअपकइंसांसलंद.उच.हवअ.पद पर ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला-बाल विकास का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे परिवारों की पहचान करें, जिन्हें योजना का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे परिवारों से संपर्क कर पोर्टल पर आवेदन भरवाएँ। समस्त लाभ पोर्टल के माध्यम से दिये जाएंगे। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही जिला कलेक्टर के लॉगिन से होगी। प्रकरणों की स्वीकृति और अनुमोदन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। इस समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक सामाजिक न्याय और जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला-बाल विकास, समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के अनुमोदन के पश्चात सहायता प्रदान करने के आदेश समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी किये जाएंगे।

मबावि नोडल विभाग होगा
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मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त होगा, किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिये नोडल विभाग महिला-बाल विकास विभाग होगा।

    सीधी जिले में पात्र बाल हितग्राही योजना के संबंध में जानकारी एवं परामर्श के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल नं- 7223945666, परिवीक्षा अधिकारी मोबाइल नं-9669045376, परियोजना अधिकारी, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण ईकाई, सेक्टर सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर संपर्क कर सकते हैं।

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