लॉकडाउन: सीधी जिले में 16 मई तक पूर्ण लॉक डाउन, जानिए क्या खुला रहेगा किसमे रहेगी पाबंदी

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लॉकडाउन: सीधी जिले में 16 मई तक पूर्ण लॉक डाउन, जानिए क्या खुला रहेगा किसमे रहेगी पाबंदी




लॉकडाउन: सीधी जिले में 16 मई तक पूर्ण लॉक डाउन, जानिए क्या खुला रहेगा किसमे रहेगी पाबंदी


सीधी।

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला क्राइसिंस मैनेजमेंट सदस्यों से चर्चा की गयी।
मुख्यमंत्री ने कहा  कोरेना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहें हैं, लेकिन इसमें समाज को भी साथ में खड़ा होना होगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को रोकने के लिए ग्राम स्तर की क्राइसिंस मैनेजमेंट टीम को सक्रिय करने के लिए कहा है।

  मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार से किल कोरोना अभियान चलाया जायेगा जिसमें सर्वे टीमों द्वारा घर-घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर कोरोना संक्रमितों की पहचान की जायेगी तथा तत्काल दवाई प्रदाय कर उपचार प्रारंभ किया जायेगा। जिसके लिए प्रत्येक ग्राम में दो टीमें कार्य करेंगी। एक टीम द्वारा सर्वे का काम कर संक्रमितों की पहचान की जायेगी तथा दूसरी टीम द्वारा उन संक्रमितों की विधिवत जांच, होम क्वारेंटाइन करने तथा दवाइयों का वितरण किया जायेगा। 

  वीडियों कांफ्रेसिंग के बाद जिला क्राइसेस मैनेजमेंट समिति द्वारा जिले में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की गयी तथा पूर्ण लॉक डाउन को 16 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही ऐसे गांव जहां कोरोना संक्रमित हैं वहॉ 15 मई तक मनरेगा अंतर्गत सभी कार्यों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। शेष ग्रामों में पूरी सावधानी रखते हुए मनरेगा के कार्य जारी रखे जा सकेंगें। सभी सदस्यों द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कड़े एवं प्रभावी कदमों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गयी है।



जानिए क्या खुला रहेगा क्या बन्द:-

●जिला सीधी की सीमाओं के अंतर्गत 17 मई 2021 की प्रातः 6:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा

 ●किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी,

 ●जिला सीधी में अंतरराज्यीय जिला परिवहन एवं लोगों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंध किया जाता है,

● सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों तथा एंबुलेंस व फायर, ब्रिगेड, सफाई वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहनों बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है,

● शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, स्वास्थ्य ,पुलिस, बैंक, कोषालय, विद्युत, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालीन सेवाएं लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे

● औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी कार्य अनुभव चलती है वह लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे 

●शासकीय उपार्जन कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी 

●समस्त एंबुलेंस संचालकों को अपनी-अपनी एंबुलेंस में रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा

● समस्त निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, कोविद-19 से जुड़ी दवाइयों/ जांच की रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा, इसी प्रकार मेडिकल दुकान ,संचालकों को कोविद से जुड़ी दवाइयों की सूची दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा।


● जिला सीधी में विवाह कार्यक्रम एवं समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम दिनांक 30 मई 2021 तक पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है।

 संजय गांधी महाविद्यालय सीधी के मैदान में संचालित मंडी बंद रहेगी, सब्जी , फल हाथ ठेला के माध्यम से विक्रय पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

● जिले के समस्त लोक सेवा केंद्र एवं आधार सेंटर बन्द रहेगा।

● घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

● जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया संस्थानों एवं उनके कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगा वे अपने कर्मचारियों की कोरोनावायरस की संक्रमण से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्य करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकेंगे।

● अंत्येष्टि में केवल 10 लोगों के उपस्थित होने के अनुमति होगी।

● जिला सीधी अंतर्गत पेट्रोल पंप पर केवल उन्हीं पेट्रोल देने की मौत होगी जिन्हें लॉकडाउन अवधि में छूट प्रदान की गई है।

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