कोरोना वायरस:मध्यप्रदेश में लॉक डाउन को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए क्या खुला रहेगा, किसमे रहेगा प्रतिबंध

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कोरोना वायरस:मध्यप्रदेश में लॉक डाउन को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए क्या खुला रहेगा, किसमे रहेगा प्रतिबंध



मध्यप्रदेश में लॉक डाउन को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए क्या खुला रहेगा, किसमे रहेगा प्रतिबंध


लाकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें प्रत्येक जिले में रात दस से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लाकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर, राशन दुकानें, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध, सब्जी की दुकानें और ठेले पर सामान बेचने वालों को छूट रहेगी। मीडिया से चर्चा में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. राजेश राजौरा ने बताया कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंधात्मक आदेशों का भी कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया मध्य प्रदेश संक्रमण के मामले में देश में आठवें नंबर पर है।

इंदौर में 31, कटनी में 33, बड़वानी में 37 तो भोपाल में संक्रमण दर 30 फीसद है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या पर्याप्त है। निजी संस्थानों से भी सहयोग मिल रहा है। जरूरतमंदों को बिस्तर मिले, इसके लिए अस्पताल प्रोटोकाल लागू किया गया है। दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


लाकडाउन में इन्हें भी मिलेगी छूट:-

●अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन।

●औद्योगिक मजदूरों और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवाजाही।

●केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी।

●एंबुलेंस, फायर बिग्रेड, बीपीओ, मोबाइल व आइटी कंपनी, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस सेवाएं।

●टीकाकरण के लिए जाने वाले नागरिक और कर्मचारी।
● अन्य शहरों से आने वाले यात्री।

●होटल

●परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राएं।

●सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।

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