सीधी:कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य, उलंघन करने पर दुकान होगी सील
पूरे प्रदेश के साथ-साथ जिले में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के दृष्टिगत कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में कड़ाई कर मास्क का उपयोग अनिवार्य किया जाए। रोको-टोकों अभियान अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर कड़ी कार्यवाहियां भी की जाएं। कलेक्टर श्री चौधरी समय-सीमा पत्रों की समीक्षा कर रहे थे।
कलेक्टर श्री चौधरी ने ‘‘मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं’’ तथा ‘‘मास्क नहीं तो समान नहीं’’ अभियान पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि प्रत्येक शासकीय कार्यालय में मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएं। इसी प्रकार निजी प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में भी मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। दुकान संचालकों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनके प्रतिष्ठानों को सींल करने की कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही उन्होने सेनेटाइजर तथा दो गज की दूरी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान को सतत रूप से जारी रख कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है।
अभियान चलाकर शिकायतों का करें निराकरण
सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर अधिक से अधिक शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक निराकृत करायें। कलेक्टर श्री चौधरी ने समाधान ऑनलाईन में चयनित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों का निराकरण संवेदनशीलता के साथ किया जाए। हितग्राहियों के भुगतान पेंशन, छात्रवृत्ति संबंधी शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा अगले माह मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के विषयों की भी समीक्षा की गयी। उन्होने समीक्षा बैठक के एजेण्डा में चयनित विषयों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी के निर्देश
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कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समस्त सीईओ जनपद पंचायत एवं सीएमओ नगरीय निकायों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी परिवारों के खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अन्य पात्र परिवारों के पात्रता पर्ची जारी करने की भी कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि अभियान चलाकर 15 मई तक सभी पात्र परिवारों के खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने की कार्यवाही करें। कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। कलेक्टर श्री चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत ‘‘जीरो पेंडेंसी’’ की नीति अपनायी जाये तथा अभियान चलाकर 15 मई तक सभी पात्रों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत कर दिए जाए।
इसके साथ ही कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तत्परता से कार्यवाही करने के लिए कहा है तथा प्रदेश के जिलों में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास करने को कहा है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह सीएम डैश बोर्ड के आधार पर विभागों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
बैठक में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर.के. शुक्ला सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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