महाराष्ट्र में जारी हुई वीकेंड लॉक डाउन की गाइडलाइन, पढ़िए क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में आज वीकेंड लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर दी गई है। यह गाइडलाइंस सोमवार 5 अप्रैल रात 8 बजे से 30 अप्रेल तक लागू रहेगी. 'मिशन बिगेन' के बाद शुरू हुए इन प्रतिबंधो से जुड़ी नियमावली को 'ब्रेक द चेन' नाम दिया गया है. इन नियमों के तहत राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है. ये कंप्लीट लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा. इसके अलावा वीक डेज में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और दिन में धारा 144 लागू की गई है. यानी एक साथ 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे.
इन प्रतिबंधों को लगाते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो इसका भी ध्यान दिया गया है ,मजदूरों और मेहनतकश लोगों को परेशानी ना हो तो दूसरी तरफ भीड़-भाड़ वाले ठिकानों को बंद करने पर जोर दिया गया है. खेती से जुड़े काम, सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी सिर्फ प्राइवेट ऑफिस, , सिनेमाघरों और भीड़-भाड़ वाले ठिकानों को बंद रखा जाएगा। कृषि से जुड़े काम भी जारी रहेंगे।
रात में कर्फ्यू, दिन में धारा 144 लागू
राज्य में धारा 144 (जमाबंदी) लागू की गई है. सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते. इसी तरह रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा यानी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. लेकिन रात के वक्त मेडिकल सुविधाएं और अन्य जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी.
गार्डन, चौपाटी, समुद्र किनारे आदि सार्वजनिक ठिकाने रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेंगे. इन सार्वजनिक ठिकानों पर अगर लोग गाइडलाइंस तोड़ते हुए पाए गए तो स्थानीय प्रशासन इन ठिकानों को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय ले सकेगा.
ये सेवाए रहेंगी चालू:-
किराने, दवाइयों, सब्जियों आदि रोजमर्रे की जरूरतों के सामानों को छोड़ कर सभी प्रकार की दुकानें, मॉल्स, बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. अत्यावश्यक सेवाओं के दुकानदार और कर्मचारी जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लें और ग्राहकों से भी कोरोना नियमों का पालन करवाएं.
परिवहन सेवाएं नियमित रूप से जारी रहेंगी:-
सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना होगा. रिक्शे में ड्राइवर सहित दो सवारी यात्रा कर सकेंगे. टैक्सी में ड्राइवर और तय सवारियों से 50 प्रतिशत कम सवारियों को ले जाने की इजाजत होगी. सार्वजनिक और निजी बसों में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी. जितनी सीटें होंगी, उतने ही सवारी यात्रा कर सकेंगे. मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा.
बस ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लें या फिर कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट साथ लेकर चलें. बाहर जाने वाली गाड़ियों में जनरल डिब्बे में यात्री खड़े होकर यात्रा ना करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें. रेल प्रशासन नियमों का पालन करवाए.
वित्तीय सेवाओं को छोड़ प्राइवेट ऑफिस बंद
प्राइवेट ऑफिसेस में पूरी तरह से 'वर्क फ्रॉम होम' करवाए जाएं. सिर्फ बैंकों, स्टॉक मार्केट, बीमा, दवाइयों, मेडिक्लेम, दूरसंचार जैसी सेवाओं सहित स्थानीय आपत्ति नियंत्रण व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं, बिजली, पानी उपलब्ध करवाने वाले कार्यालय खुले रहेंगे।
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