सीधी:मास्क का उपयोग नहीं करने पर होगी जेल की कार्यवाही

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सीधी:मास्क का उपयोग नहीं करने पर होगी जेल की कार्यवाही



सीधी:मास्क का उपयोग नहीं करने पर होगी जेल की कार्यवाही

सीधी।

    सीधी जिले के प्रभारी सचिव एवं महाप्रबंधक म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी आकाश त्रिपाठी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव तथा उपचार की विस्तृत समीक्षा की गयी। प्रभारी सचिव श्री त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में कोविड-19 के केसों में तेजी से वृद्धि हो रही है। सीधी में भी पिछले कुछ दिनों में केसों में बढ़ोत्तरी हुई है, ऐसे में बढ़ते केसों को दृष्टिगत रखते हुए उचार की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाना आवश्यक है। प्रभारी सचिव श्री त्रिपाठी ने कोरोना संक्रमण की वृद्धि दर के अनुसार आगामी 15 दिनों में उपचार के लिए आवश्यक आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन सप्लाई, बेड, दवाइयों तथा अन्य उपचार आवश्यकताओं का आंकलन कर उनके अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि कोविड संक्रमण से लोगों की मृत्यु रोकना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए पूरी मुस्तैदी से स्थिति पर निगरानी रखें तथा पूरी सतर्कता एवं सावधानी से कार्य करें। प्रभारी सचिव द्वारा इसके पूर्व जिला चिकित्सालय, फीवर क्लीनिक कोविड कमाण्ड सेंटर, कोविड टीकाकरण एवं कन्टेन्मेंट जोन का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारियां प्राप्त की गयी। 

होम आइसोलेशन प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करें
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प्रभारी सचिव श्री त्रिपाठी ने लक्षण रहित कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए होम आइसोलेशन प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होने कहा कि होम आइसोलेशन में केवल उन्हीं व्यक्तियों को रखा जाए जिनके घर में पर्याप्त जगह हो तथा मरीज के लिए पृथक से कमरा एवं शैचालय की व्यवस्था हो, जिससे वह घर के अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आए। इसके साथ ही मरीज के पस पल्स ऑक्सीमीटर भी अनिवार्य रूप से हो जिससे आक्सीजन से चुरेशन की नियमित जांच की जा सके। उन्होने कोविड कमाण्ड सेंटर से प्रतिदिन वीडियो काल के माध्यम से मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी सचिव ने मरीज के घर पर मिनी कंटैनमेंट जोन बनाने तथा स्पष्ट रूप से कोविड संक्रमण के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने आरआरटी को प्रत्येक दिन होम आइसोलेशन वाले मरीजों के घरों में रैण्डम वेरीफिकेश के निर्देश दिए हैं। जिससे होम आइसोलेशन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। 

मास्क का उपयोग नहीं करने पर होगी जेल की कार्यवाही
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प्रभारी सचिव ने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनाना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि सभी नागरिक मास्क का सही ढंग से उपयोग करें। उन्होने इसके विषय में जनजागरूकता के साथ ही दण्डात्मक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर कड़ाई से कार्यवाही की जाए, जुर्माने के साथ-साथ खुली जेल के दण्ड से दण्डित किया जाए। इसी प्रकार प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा निर्देशों के उल्लंघन पर दुकानों को सील करने की भी कार्यवाही की जाए।

सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाये चौकसी
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प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले से जुड़े सीमावर्ती जिलों की स्थिति पर निगरानी रखें। महाराष्ट्र के साथ-साथ छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इन प्रदेशों तथा प्रदेश के अधिक संक्रमित जिलों से हो रहे आवागमन पर नियंत्रण रखें। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित चेक पोस्टों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाए तथा उनकी जानकारी एकत्रित की जाए। इसके साथ ही उन्हें 10 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन किया जाए। इसी प्रकार कुंभ में जाने वाले लोगों की भी जानकारी रखी जाए तथा वापस आने पर उन्हें भी होम क्वारेंटाइन किया जाए। 

लक्ष्य के अनुरूप करायें टीकाकरण
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प्रभारी सचिव ने लक्ष्य के अनुरूप कोविड टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के लिए कहा है। उन्होने कहा कि टीकाकरण के विषय में लोगों को जागरूक कर उनका मोबिलाइजेशन कर टीकाकरण अवश्य करायें। टीके की कोई भी डोज व्यर्थ नहीं हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। 

  बैठक में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल मिश्रा द्वारा कोविड संक्रमण के बचाव तथा उपचार के लिए की गयी व्यवस्थाओं के विषय में विस्तारपूर्वक बताया गया।

  बैठक में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, सीईओ जिला पंचायत आर.के. शुक्ला सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

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