सीधी जिले में 25 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, दुकानदारों को करना इन नियमों का पालन, उलंघन करने पर होगी कार्यवाही

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सीधी जिले में 25 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, दुकानदारों को करना इन नियमों का पालन, उलंघन करने पर होगी कार्यवाही



सीधी जिले में 25 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, दुकानदारों को करना इन नियमों का पालन, उलंघन करने पर होगी कार्यवाही



    जिला पंचायत सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये सम्पूर्ण सीधी जिले में 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण तथा इससे पीडित व्यक्तियों के उपचार की उचित व्यवस्था करें। जिले में कोरोना के इलाज के लिए पर्याप्त बिस्तर, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाओं की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। जिससे कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

    मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय महुआ एवं तेदुपत्ता है यह समय भी महुआ एवं तेदुपत्ता का है। तेदुपत्ता की खरीदी के समय लगभग 400 से 500 लोग एकत्रित होते है जिससे संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति फड में प्रवेश नहीं करेगा यह जिम्मेदारी फड के मुंसी की होगी। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए वनोपज का संग्रहण करायें। विवाह तथा निकाह में वर-वधू पक्षों के अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति कोरोना कर्फ्यू में रहेगी। विवाह की अनुमति संबंधित एसडीएम जारी करेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति रहेगी। सभी कार्यक्रमों में मास्क पहनना तथा सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।

    खाद्य मंत्री ने कहा कि जिले की सीमा से लगे हुए जिले एवं राज्यों से आने वाले व्यक्तियों पर पूरी निगरानी रखे तथा उनका डाटावेस तैयार करें। सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाये। किसी भी दुकान पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने दे। दो गज दूरी मास्क है जरूरी का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें। सभी दुकानों के बाहर गोले बनाये जायें तथा एक समय में 2 से 3 व्यक्तियों से अधिक लोगों को एकत्रित न होने दें। यदि इसका उल्लंघन पाया जाता है तो दुकानदार के विरूद्ध 2 हजार रूपये जुर्माना एवं दुकान को सील करने की कार्यवाही करें।

    बैठक में सांसद श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि मास्क नहीं तो बात नहीं का कडाई से पालन किया जाये। यदि कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता तो उससे कोई भी बात नहीं करें।  उसे किसी भी व्यापारी द्वारा सामान नहीं दिया जाये। उन्होने नागरिकों से अपील की है कि बिना किसी कार्य के घर से बाहर नहीं निकले।  

  बैठक में विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि जिन पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पाया है उन्हें तत्काल खाद्यान्न वितरण करायें। जिससे कोरोना कर्फ्यू में लोगों को अनावश्यक भटकना न पड़े। जिन व्यक्तियों को 3 से 4 माह का खाद्यान्न वितरण नहीं हो पाया है उन्हे खाद्यान्न का वितरण अवश्यक करायें। शासकीय सूचित मूल्य दुकानों में भी सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है जिससे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

  कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि शासन द्वारा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा था जिससे 45 वर्ष से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को कोरेना टीकाकरण किया जा रहा है जिसमें प्रतिदिन 5 हजार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें जिले में इस अभियान में 22 हजार से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया है।

  बैठक में विधायक धौहनी कुॅवर सिंह टेकाम, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर.के. शुक्ला, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले सहित गणमान्य नागरिक इन्द्रशरण सिंह चौहान, रूद्र प्रताप सिंह बाबा, पूर्व विधायक कमलेश्वर द्विवेदी, श्रीमान सिंह, शकुन्तला सिंह, गुरूदत्त शरण शुक्ला, सुरेश सिंह सहित जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

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