सीधी: कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जारी निर्देशों के उल्लंघन पर होगी अस्थाई जेल,इन जगहों को बनाया गया कारागार
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कारागार अधिनियम 1894 की धारा-3 सहपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 417 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में विभिन्न परिसर को आगामी आदेश तक अस्थायी कारागार घोषित किया गया है।
जारी आदेशानुसार अनुभाग गोपदबनास अंतर्गत छत्रसाल स्टेडियम सीधी, चुरहट/रामपुर नैकिन अंतर्गत बालक छात्रावास परिसर रामपुर नैकिन, स्टेडियम परिसर रामपुर नैकिन, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास परिसर सर्रा चुरहट एवं स्टेडियम परिसर चुरहट, मझौली अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मझौली, सिहावल अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमिलिया, राजस्व निरीक्षक कार्यालय बहरी एवं कुसमी अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुसमी को आगामी आदेश तक अस्थायी कारागार घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों एवं कारागार अधिनियम 1894 की धारा-7 के अनुपालन में कोरोना महामारी से निदान हेतु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन करना आवश्यक है। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान प्रायः देखने में आया है कि कुछ लोगों द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन बारम्बार तामील करने पर भी नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर धारा-188 भा.दं.वि. तथा दंप्र.सं. 1973 की धारा-107, 116 एवं 151 के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देश जारी किए हैं कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जारी निर्देशों की अवहेलना करने वालों को अभिरक्षा में लेकर अस्थाई जेल में पहुंचाने की कार्यवाही की जाएगी।
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