कोरोना वायरस:इस राज्य में कल से लागू होगी धारा 144, जरूरी सेवाओं के लिए इजाजत जानिए क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद
महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार की रात आठ बजे से अगले 15 दिनों तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया है. इसे 'ब्रेक द चेन' नाम दिया गया है. मंगलवार की रात को इसका ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह लोगों के आने-जाने पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही, राज्य के सभी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है. हालांकि, आवश्यक सेवाओं में लगी चीजों को छूट दी गई है.
क्या खुले रहेंगे
1.महाराष्ट्र में लागू किए गए नए नियमों में हॉस्पिटल, डायगनोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, दवाई की दुकानें, दवाई कंपनियों को छूट रहेगी.
2.सभी बार और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन यह सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे. खाना दुकान पर नहीं खाया जा सकता. इसी तरह सड़क के किनारे ठेले भी लगेंगे, लेकिन सिर्फ पार्सल हो सकता है. ऑर्डर देने के बाद ग्राहक को दुकान से दूरी बना कर रखनी होगी.
3.सब्जी और किराना, दूध अखबार की दुकानें सुबहस 7 से रात 8 तक खुलेंगी.
4.पशुओं के हॉस्पिटल, जानवरों के शेल्टर होम और पेट शॉप खुलेंगी.
5.सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे.
6.आरबीआई के दफ्तर, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज खुले रहेंगे.
7.टेलीकॉम की सुविधा देने और उनका रखरखाव करने वाले ऑफिस खुले रहेंगे.
8.सभी जरूरी सामान और खाने-पीने की चीजों का आवागमन जारी रहेगा.
9.इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और ई-कॉमर्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस, सभी मीडिया ऑफिस, कार्गो सर्विस खुले रहेंगे.
10.पेट्रोल पंप खुले रहेंगे.
11.बिजली और गैस सप्लाई देने वाले ऑफिस खुले रहें.
12.एटीएम और पोस्टल सर्विस, बैंक खुले रहेंगे.
14.सभी फाइनेंस कमपनियां खुली रहेंगी.
15.उद्योग भी कई सख्ती और गाइडलाइन के साथ खुलेंगे.
जानिए क्या रहेंगे बंद:-
1.सभी सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
2.सभी वाटर पार्क बंद रहेंगे.
3.क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम, और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे.
4.फिल्मों, सीरियल और विज्ञापन की शूटिंग बंद रहेगी.
5.सभी मॉल, शॉपिंग सेंटर जो एसेंशियल सर्विस में नहीं आते वह बंद रहेंगे.
6.सभी बीच, गार्डन, बंद रहेंगे.
7.सभी धार्मिक स्थल पब्लिक के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल के धर्मगुरुओं को इजाजत होगी कि वह सभी धार्मिक अनुष्ठान लगातार पूरे करते रहें.
8.सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे.
9.स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.
10.सभी प्राइवेट कोचिंग बंद रहेंगी.
11.सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगी रहेगी.
पांच कोरोना मरीज होने पर किसी भी हाउसिंग सोसायटी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा. ऐसी सोसायटी को अपने गेट पर बोर्ड लगाना होगा.
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