सीधी:बहू के साथ मारपीट करने वाली आरोपी सास को 06 माह के कारावास एवं जुर्माने की सजा
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा बहू के साथ मारपीट करने वाली आरोपी सास प्रेमवती गुप्ता पति बाल्मीकि गुप्ता निवासी पोस्ता को 06 माह के कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
मामले का विवरण इसप्रकार है दिनांक 31.05.2011 को फरियादिया रानी गुप्ता पति प्रवीण गुप्ता निवासी पोस्ता ने रामपुर नैकिन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी सास ने उसके साथ आम तोडने की बात को लेकर मुक्के व घूसों से मारपीट की, जिससे फरियादिया के हाथ की गदेली में चोट आयी। जिस पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा धारा 323, 34 भादिव के तहत अपराध क्र. 289/11 पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की ओर से प्रकरण में सषक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपिया को दोषी प्रमाणित कराया।
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