दुकान से सामान लेकर जा रही लड़की के साथ किया था छेडछाड़, आरोपी को न्यायालय ने दिया कारावास
भोपाल।
न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी विशाल साहू उम्र 19 वर्ष को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष कारावास एवं 1000रू जुर्माना एवं धारा 354(क)(1)(2)भादवि में एक साल कारावास एवं 1000 रू जुर्माने से दंडित किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये समस्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी विशाल साहू को दंडित किया गया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल ने किया।
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिनांक 09.02.2018 को रात करीब 9:15 बजे पीडिता अपने घर के पास की किराना दुकान से सामान लेकर आ रही थी तभी उसके मोहल्ले में रहने वाला आरोपी विशाल साहू नाम का लडका मिला जो पीडिता से उसका नाम पूछा तो पीडिता ने उसे अपना नाम बताया तो आरोपी विशाल पीडिता का नाम चिल्लाने लगा और बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पीडिता के साथ छेडछाड करने लगा। पीडिता के चिल्लाने पर पीडिता की मॉं और बहन आ गई तभी आरोपी विशाल वहां से भाग गया और बोला रिपोर्ट लेख कराई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता द्वारा थाना छोलामंदिर पर लेख कराई थी। जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।
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