सीधी:मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा एवं अर्थदंड

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सीधी:मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा एवं अर्थदंड



सीधी:मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा एवं अर्थदंड

सीधी।
न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण शिवशंकर गुप्ता पिता रामनेवाज गुप्ता उम्र-30 वर्ष एवं सरोज गुप्ता पत्नी शिवशंकर गुप्ता उर्म-28 वर्ष दोनों निवासी ग्राम नेबुहा टोला थाना मझौली जिला सीधी को धारा 325/34 के अपराध में 01-01 वर्ष की सजा एवं 1000-1000 रूपए अर्थदंड एवं धारा 323/34 न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 02.09.2012 को दिन के करीब 10:30 बजे फरियादी लालदेव गुप्ताब अपनी जमीन में बारी रूध रहा था। तभी आरोपीगण लाठी लेकर आए और फरियादी के साथ मारपीट किए, जिससे उसके सिर के ऊपर एवं दाहिने हाथ कुहनी के पास सूजनदार चोट, पीठ में चोटें आई, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्र. 305/12 अंतर्गत धारा 325, 323, 34 पर लेखबद्ध कराई, जिसका अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 394/12 पर   शासन की ओर से सशक्त पैरवी घनश्याम प्रजापति, एडीपीओ मझौली ने कर आरोपीगणों को दोषसिद्ध कराया।

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