मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
भोपाल।
24 मार्च श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे अपर सत्र न्यायाधीश (तह. बैरसिया) के न्यायालय ने 05 वर्षीय बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी बेनी प्रसाद नागर उम्र 28 वर्ष को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 376(2)(आई) भादवि एवं धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 4000 रू के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये समस्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी बेनी प्रसाद नागर को दंडित किया गया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन श्री आशीष तिवारी विशेष लोक अभियोजक, बैरसिया ने किया। मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिनांक 15/07/2017 को रात्रि करीब 10 बजे फरियादी एवं उसकी पत्नि खाना खाकर दहलान में सो रहे थे तथा उसकी लडकी एवं नातनी (पीडिता) उम्र 05 वर्ष दोनो एक साथ सो रही थी। फरियादी का लडका एवं बहू दोनो घर के अंदर टीवी देख रहे थे। रात करीब 11.30 बजे जब फरियादी का लडका एवं बहू सोने जा रहे थे तो वे लोग पीडिता को दहलान से उठाकर घर में ले जाने के लिये आये तो उनको पीडिता नहीं मिली। सभी लोगो ने आस-पास तलाश किया परंतु पीडिता नहीं मिली। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया एवं पीडिता को तलाश किया गया तो पीडिता भकवाह रोड तरफ से पैदल आ रही थी, जिसे उसके घर वाले घर लेकर आये तो पीडिता ने अपनी मॉं को बताया कि उसे कोई उठाकर ले गया था। पीडिता को उसकी मॉं ने चेक किया तो देखा कि पीडिता की पेशाब की जगह से खून आ रहा था। पीडिता को कोई अज्ञात व्यक्ति घर की दहलान से सोते हुये उठाकर ले गया एवं भकवाह रोड पर सुनसान जगह में ले जाकर पीडिता के साथ बुरा काम कर उसे छोड कर भाग गया था। दिनांक 16/07/2017 को फरियादी ने थाना नजीराबाद आकर रिपोर्ट लेख कराई। विवेचना के दौरान पाया गया कि उक्त घटना आरोपी बेनीप्रसाद नागर द्वारा कारित की गई थी। न्यायालय में विचारण उपरांत आरोपी बेनीप्रसाद नागर को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास से दंडित किया गया।
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