सीधी:मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा एवं अर्थदंड

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सीधी:मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा एवं अर्थदंड



सीधी:मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा एवं अर्थदंड


न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण हरिशंकर उर्फ हरी पुत्र रामेश्वर पनिका एवं अवध बिहारी उर्फ बिहारी पुत्र रामखेलावन विश्वकर्मा दोनों निवासी जमुआ नं. 1 थाना मझौली जिला सीधी को धारा 325 भादवि के आरोप में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए कुल 2000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

बताया गया कि दिनांक 23.05.2014 को फरियादी महेश गुप्ता ने थाना मझौली के अपराध क्र. 373/14 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का राकेश गुप्ता गांव के इन्द्रपाल कुशवाहा के यहां लड़की की शादी में गया था। जब वह बारातीगण के साथ नाच रहा था, उसी समय वह किसी बाराती का पर्स गिरा हुआ पाया तो उसने बाराती को लौटा दिया, तभी आरोपीगण उसे मां-बहन की गाली देते हुए लात-घूसों से मारपीट किए, जिससे उसके अण्डकोश एवं दाहिनी जांघ एवं पीठ में चोटें आई। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 454/14 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी घनश्याम प्रजापति, एडीपीओ मझौली ने कर आरोपीगणों को दोषसिद्ध कराया।

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