सीधी:घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेजा

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सीधी:घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेजा




सीधी:घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेजा


   सीधी।
न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी संतोष कोरी पिता बुद्धसेन कोरी निवासी सरैहा थाना मझौली को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323, 294, 506 के आरोप में प्रस्तुत जमानत याचिका को खारिज कर जेल भेजा।
बताया गया कि दिनांक 03.03.2021 की मध्यरात्रि 1:00 बजे आरोपी पुरानी रंजिश को लेकर फरियादिया शांति यादव के घर में घुस कर मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए हाथ-मुक्के से उसके साथ मारपीट किया, जिससे उसे दाहिने हाथ एवं शरीर में चोटें आई तथा आरोपी उसे जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसकी रिपार्ट उसने अगले दिन थाना मझौली के अपराध क्र. 223/21 पर दर्ज कराई। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का श्री घनश्याम प्रजापति, एडीपीओ मझौली द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजा।

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