नाबालिक लड़की का बलात्कर करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
भोपाल।
26 मार्च को न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी आसिफ खान उर्फ अमित ठाकुर उम्र 35 वर्ष को धारा 376(2)(एफ) भादवि एवं 5(एन)/6 पाक्सो एक्ट, धारा 376(2)(एन) भादवि एवं 5एल/6 पाक्सो एक्ट एवं धारा 376(2)(आई) भादवि में आजीवन कारावास एवं 9000रू के अर्थदंड, धारा 506 भाग 2 भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500रू जुर्माना, धारा 354 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माना एवं 9(एम)/10 पाक्सो एक्ट में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदंड से दंडित किया । न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये समस्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी आसिफ खान उर्फ अमित ठाकुर को दंडित किया गया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल ने किया।
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि 30 दिसंबर 20 18 को पीडिता ने थाना गोविंदपुरा में रिपोर्ट लेख कराई कि पीडिता अपनी मॉं के साथ रहती थी। आरोपी आसिफ खान भी उसकी मॉं के साथ उनके घर पर रहता था। पीडिता ने बताया कि जब वह कक्षा 3 में थी, तभी से आरोपी उसके साथ गलत काम बलात्कार कर रहा था एवं आरोपी पीडिता के प्राईवेट पार्ट को छू कर उसके साथ गंदी हरकत करता था पीडिता ने यह बात अपनी मॉं को बताई तो उसकी मॉं उसे समझ नहीं पाई। आरोपी पीडिता को धमकी देता था कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से मार दूंगा। फिर पीडिता द्वारा यह बात उसकी दोस्त को बताई गई तो उसकी दोस्त ने पीडिता को पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट करने को बोला। फिर पीडिता ने सारी बाते अपनी मॉं को बताई तो पीडिता की मॉं ने आरोपी आसिफ को घर बुलाया तब आरोपी आसिफ ने पीडिता के सीने पर मारा। विवेचना के उपरांत मामला न्यायालय के समक्ष न्यायहित हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।
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