अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में सजा
सीधी।
अवैध रूप से देशी शराब विक्रय के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
मामले का विवरण इसप्रकार है:-
आरोपी महेश साकेत पिता स्व. सहदेव साकेत उम्र-56 वर्ष निवासी मोहनी अपने अधिपत्य में 05 लीटर देशी महुआ की शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखा था। मुखबिर की सूचना पर खड्डी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 90/21 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।
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