धान चोरी करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका निरस्तर कर भेजा गया जेल
सीधी।
न्या्यालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण नागेश्वर साकेत पिता रामलखन साकेत एवं सुनील साकेत पिता हीरामणि साकेत निवासी भुईमाड़ जिला सीधी को धान चोरी के आरोप में प्रस्तुत जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेजा।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इसप्रकार है कि दिनांक 20.02.21 की मध्य रात्रि के लगभग आरोपीगण ने फरियादी रामदेव सिंह गौंड के घर के पीछे बनी ओसारी में लगभग 10 खाडी धान (4 क्विंौटल) चुरा कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना भुईमाड़ के अपराध क्र. 07/21 अंतर्गत धारा 380 के अंतर्गत अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज कराई। विवेचना के दौरान आरोपीगण के पता चलने पर उनके कब्जे से उक्त चोरी गई धान को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां आरोपीगण की ओर से प्रस्तुनत जमानत आवेदन का घनश्याम प्रजापति, एडीपीओ मझौली ने पुरजोर विरोध किया। परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपीगण की याचिका खारिज कर जेल भेजा।
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