नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
भोपाल।
23 मार्च को न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी मुकेश दांगी उम्र 23 वर्ष को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माना एवं धारा 354 डी भादवि में एक साल सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माने एवं जुर्माना न देने की दशा में 03 माह अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये समस्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी मुकेश दांगी को दंडित किया गया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल ने किया। मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिनांक 25.10.18 को दिन में करीब 2.40 बजे पीडिता अपने घर से पैदल कोचिंग पढने जा रही थी कि 210 क्वाटर पुलिया के पास 610 क्टावर में रहने वाला आरोपी मुकेश दांगी मेरा पीछा कर रहा था। पीडिता ने आरोपी से पूछा कि वह उसका पीछा क्यो कर रहा है तो आरोपी मुकेश दांगी पीडिता से बोला कि मेरी गाडी में बैठ जाओ। पीडिता के गाडी में बैठने से मना करने पर आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया। पीडिता के चिल्लाने पर आरोपी मुकेश दांगी वहां से भाग गया। घर आने के बाद पीडिता द्वारा उसकी मॉं और भाई को यह बात बताई गई तत्पश्चात पीडिता द्वारा अपनी मॉं के साथ थाना कोलार रोड में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई गई।
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