सीधी:अवैध रूप से शराब विक्रय के मामलों में दो आरोपियों को सजा

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सीधी:अवैध रूप से शराब विक्रय के मामलों में दो आरोपियों को सजा



अवैध रूप से शराब विक्रय के मामलों में दो आरोपियों को सजा
 

अवैध रूप से देशी शराब विक्रय के विभिन्न मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000 रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। 
मामलों का विवरण इसप्रकार है:- 
1. आरोपी रामसिया साकेत पिता बसंतलाल साकेत उम्र-35 वर्ष निवासी बुढ़गौना अपने अधिपत्य में 05 लीटर देशी महुआ की शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखा था। मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 186/21 पंजीबद्ध किया गया।
2. इसीप्रकार एक अन्य मामले में आरोपी लालजी साकेत पिता रामदीन साकेत उम्र-35 वर्ष निवासी बुढ़गौना के अधिपत्य में 06 लीटर देशी महुआ की शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखे पाए जाने पर रामपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 184/21 पंजीबद्ध करके दोनों प्रकरणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
              जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्या्यालय द्वारा आरोपीगणों का दंडित किया गया।

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