सीधी जिले में आज से निःशुल्क बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड, जाने क्या है नियम
सीधी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल मिश्रा ने बताया कि शासन की गरीब एवं आम लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत निरामयम के दायरे में सभी पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान आपके द्वार आयुष्मान शुरू किया जा रहा है। मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर सोमवार 1 मार्च से विशेष अभियान के तहत कॉमन सर्विस सेंटर एवं आयुष्मान पंजीयन केंद्र पर हितग्राहियों के निःशुल्क कार्ड बना कर दिए जाएंगे। अभियान 1 मार्च से 31 मार्च तक चलाया जाएगा।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने सभी पात्र लोगों से अपील की है कि वे अभियान का लाभ उठाएं और आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाएं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 2011 की जनगणना में शामिल लोगों के अतिरिक्त संबल सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को भी पात्र की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके कारण जिले में योजना में लक्षित लोगों का आंकड़ा बढ़ गया है। इस विशेष अभियान के तहत ग्राम में कार्यरत सचिव, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता एएनएम, आशा सहित जनप्रतिनिधियों की सामूहिक भागीदारी तय की जा रही है। ग्राम सचिवों को हितग्राहियों की सूची दी जा रही है। वही कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मी गांवों में शिविर नियत तिथि पर मौजूद रहेंगे और कार्ड बना कर देंगे। इसके लिए घर-घर पात्र लोगों को सूचना दी जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने विशेष अभियान के तहत शासन के निर्देश के पालन में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए भी निर्देशित किया है। इस महत्वपूर्ण अभियान में 31 दिनों में अधिक से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य बनाया गया है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी शामिल किया जाएगा। पैरा लीगल वॉलिंटियर्स बाइक रैली सहित अन्य माध्यम से अपनी भूमिका अभियान में निभाएंगे। इधर पंपलेट बैनर एवं मीडिया के माध्यम से अभियान को अधिक से अधिक प्रचारित करने का उद्देश्य रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि इस कार्ड के जारी होने के बाद 5 लाख तक की निःशुक्ल उपचार की व्यवस्था हो जाती है। इसमें शासकीय के साथ चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी कार्ड आकस्मिक स्वास्थ्य जोखिम के दौरान एक मददगार साबित होता है। विशेष अभियान के तहत खंड स्तरीय शिविर आयोजित होंगे।कॉमन सर्विस सेंटर और लोक सेवा केंद्र के मध्यम से यह काम किया जाएगा।
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