10 अप्रैल को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

10 अप्रैल को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत



10 अप्रैल को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत  

 
(सुधांशु द्विवेदी)भोपाल ।

 संपत्ति कर (टैक्स), जल कर उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों की वसूली के लिए प्रदेश में अप्रैल से दिसंबर 2021 तक चार लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। पहली लोक अदालत 10 अप्रैल को लगेगी। अदालतों का आयोजन उन क्षेत्रों में नहीं होगा, जहां चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। अदालतों में करों के अधिभार में निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2019-20 की बकाया राशि पर मात्र एक बार ही दी जाएगी और उपभोक्ताओं को छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा करनी होगी। कम से कम 50 फीसद राशि लोक अदालत के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा। यह छूट सिर्फ लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नागरिकों से इसका लाभ लेने का आग्रह किया है। प्रदेश में 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 11 सितंबर एवं 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होंगी। इनमें संपत्ति कर के ऐसे प्रकरणों में 100 फीसद अधिभार की छूट दी जाएगी, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया होगी। जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक या एक लाख रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 फीसद की छूट मिलेगी। वहीं ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 फीसद तक की छूट दी जाएगी। जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 फीसद तक की छूट दी जाएगी। ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 75 फीसद और जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है। उनमें मात्र अधिभार में 50 फीसद की छूट दी जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ